रजिस्ट्रेशन अपने नजदीकी सीएससी पर जाकर करवाएं या फिर ई-श्रम पोर्टल पर स्वयं करें
सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल
असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कामगार, छोटे व मध्यम श्रेणी के किसान आदि ई-श्रम योजना 2०21 के तहत स्वयं पंजीकरण करवा सकते हैं। उपायुक्त नरेश नरवाल ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति का दो लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त होगा और स्थाई अंग भंग होने पर पंजीकृत पात्र को एक लाख रूपए तक की सहायता राशि मिलेगी। उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लाभदायक है । योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को अपने नजदीकी सीएससी सैंटर पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना होगा। व्यक्ति स्वयं भी ईएसएचआरएएम.जीओवी.इन पर जाकर अपना व अपने परिवार के सदस्यों का पंजीकरण कर सकता है। यह पंजीकरण बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। इसमें वे श्रमिक ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिनकी आयु 16 वर्ष से 59 वर्ष तक, इनकम टैक्स नहीं भरते और ना ही उन्हें ईपीएफओ या ईएसआईसी का लाभ मिल रहा है।
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उन्होंने बताया कि ई-श्रम योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों की श्रेणी में छोटे और मध्यम किसान, खेतों में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा योजना के श्रमिक, पशुपालन श्रमिक, सब्जी और फल रेहड़ी लगाने वाले, घरेलू कार्य करने वाले व्यक्ति, आशा वर्कर, रिक्शा या ऑटो रिक्शा ड्राईवर, लकड़ी का काम करने वाले, दूध विक्रेता, प्रवासी श्रमिक, ईंट भ_ा या पत्थर का काम करने वाले व्यक्ति, भवन व अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिक आदि शामिल हैं। उपायुक्त ने बताया कि पंजीकरण करवाने वाले कामगारों को ई-श्रम कार्ड मिलेगा। इस कार्ड से अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी उन्हें मदद मिलेगी। सरकार की ओर से इसके लिए ई-श्रम पोर्टल भी लांच किया गया है, जिसके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा। यह पोर्टल श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में भी सहायक होगा।
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