सत्यखबर, सोनीपत
सिंघु बॉर्डर पर लखवीर सिंह नाम के शख्स की हत्या के मामले में सोमवार को जिला कोर्ट में सुनवाई हुई । इस दौरान हत्या के चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया । जहां कोर्ट ने चारों आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है । वहीं कोर्ट ने गोविंदप्रीत सिंह पर छोड़कर अन्य तीनों निहंगों से एसटी एक्ट की धाराएं हटा दी हैं । इस दौरान कोर्ट ने आरोपी पक्ष के वकील को निर्देश दिए कि आरोपियों से आर्म्स एक्ट की धारा ना हटे इस पर सरकारी वकील को 1 नवंबर को नोटिफिकेशन दिखाना होगा । कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि चारों आरोपियों की अगली पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी ।
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क्या था मामला:
15 अक्टूबर को सिंघु बॉर्डर पर लखवीर सिंह का शव किसान मंच के पास बैरिकेड पर लटका मिला था । निहंग सिखों ने दावा किया था कि लखवीर सिंह ने गुरु ग्रंथ की बेअदबी की कोशिश की थी । जिस वजह से उन्होंने लखबीर का हाथ पैर काटकर शव को बैरिकेड पर लटकाया था । मामले में चार निहंग सिंह पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं । जिनमें से सरबजीत नाम के आरोपी को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा था । बाकि तीन आरोपियों को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था । आज कोर्ट ने इन आरोपियों की दो दिन रिमांड बढ़ा दी है।
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