सत्यखबर, नई दिल्ली,सतीश शर्मा
दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक की दलील को खारिज कर दिया। अब फेसबुक इंडिया के एमडी को दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के सामने पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा द्वारा फेसबुक को दिए गए समन को बरकरार रखा है और स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा की समिति अन्य राज्यों की समिति के बराबर है।
कोर्ट ने समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा के फैसले का स्वागत किया है और फेसबुक इंडिया के एमडी अजीत मोहन, फेसबुक इंडिया और फेसबुक इंक की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शांति एवं सद्भाव समिति की शक्तियों को बरकरार रखा है। कोर्ट का पूरा आदेश आने के बाद आगे की जांच शुरू की जाएगी।
फेसबुक इंडिया के एमडी और वीपी अजीत मोहन, फेसबुक इंडिया और फेसबुक इंक ने मामले में दिल्ली विधानसभा की समिति के समन के खिलाफ याचिका दायर की थी। दिल्ली दंगों की जांच के लिए फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधि को समिति के सामने उपस्थित होकर जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए गए थे।
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सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करने के बाद गुरुवार को आदेश जारी किया और कहा कि पिछले साल फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगों की पुनरावृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मामले में फेसबुक की भूमिका की जांच होनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की जांच के लिए विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के गठन को सही माना है।
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