ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में भागीदार बनते हुए समाधान करवाएं उद्यमी
डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने सरकार की योजना से कराया अवगत
सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय, हरियाणा की ओर से सूक्ष्म व लघु उद्यमियों के भुगतान संबंधित मुद्दों व अन्य संबंधित सुविधा हेतु सरकार विलंबित भुगतान विवाद का निपटान करने में सक्रिय सहयोग दे रही है। एमएसएमई योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के मुद्दों का विलंबित भुगतान विवादों का निपटान करने के लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं और ऑनलाइन सेवा से समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। डीसी डॉ. आदित्य दहिया सूक्ष्म व लघु उद्यमियों की सुविधा के लिए शुरू हुई योजना बारे विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी उनकी जो समस्या है, वे एमएसएमई समाधान पोर्टल पर दर्ज करवाते हुए समाधान करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम विकास अधिनियम, 2००6 का अध्याय 5 सूक्ष्म उद्यमों को खरीददारों से उनके विलंबित भुगतान की वसूली के लिए सुविधा प्रदान करता है।
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विलंबित भुगतान मामलों के शीघ्र निपटान के लिए हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकर परिषद सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से मामलों का समयबद्ध निर्णय प्रदान करती है। यदि सूक्ष्म व लघु उद्यमी को सामान या सेवाओं के लिए समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है तो कानूनी सहायता के लिए परिषद से संपर्क करके आरबीआई द्वारा अधिसूचित बैंक दर की तीन गुणा चक्रवृद्धि ब्याज के साथ अपना भुगतान पा सकते हैं। आदित्य दहिया ने आवेदन की प्रक्रिया बारे जानकारी देते हुए बताया कि एमएसएमई पोर्टल पर अपना दावा दर्ज करें और उसके 15 दिनों के बाद फार्म-एक, उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करें। डिमांड ड्राफ्ट, एन.ई.एफ.टी, आरटीजीएस के माध्यम से 35०० रुपए का शुल्क जमा करें। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए एमएसएमई निदेशालय, सी-3, तीसरी मंजिल, एचएसवीपी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर- 6, पंचकूला पर संपर्क किया जा सकता है या निदेशालय की मेल आईडी अथवा दूरभाष नंबर ०172-258०7०6 पर संपर्क किया जा सकता है।
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