जींद, महाबीर मित्तल
अतिरिक्त उपायुक्त साहिल गुप्ता नेे बताया कि नवीन एवं नवीकरण उर्जा विभाग द्वारा सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए आवेदन आगामी 27 दिसम्बर से सरल पोर्टल पर 3 एचपी से 1० एचपी सबमर्सिबल या मॉनोब्लॉक आमंत्रित किए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सोलर वाटर पम्पिंग स्कीम का किसानो को 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर सिस्टम आबंटित करेगी तथा शेष 25 प्रतिशत राशि लाभार्थी किसान को एप्लीकेशन भरते समय ही ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से जमा करवाना होगा। परियोजना अधिकारी सुबीर सांगवान ने बतााया कि सोलर वाटर पंप का आवेदन करने के लिए किसान के पास अपना परिवार पहचान पत्र, जमीन की फरद, आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। हरियाणा सरकार निर्देशानुसार सोलर वाटर पंप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही आबंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में आवेदन किया जा सकता है।
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