सफीदों, महाबीर मित्तल
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर के ज्ञानीराम अस्पताल के अल्ट्रासाउंड सैंटर में अनियमतताएं पाए जाने पर अल्ट्रासाउंड मशीन को सील किया है। जबकि रेडियोलोजिस्ट के लाइसेंस को भी दो माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि ज्ञानीराम अस्पताल सफीदों में रिकार्ड को दुरूस्त नहीं रखा जा रहा है। गर्भवती महिलाओं के बारे में भी स्टिक जानकारी अल्ट्रासाउंड केंद्र में नहीं है। चार दिसम्बर को गर्भवती महिला अल्ट्रासाउंड करवाने पहुंची थी। जिसका अल्ट्रासाउंड केंद्र के पास कोई रिकार्ड नहीं था। शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डा. पालेराम के नेतृत्व में टीम ने अस्पताल के अल्ट्रासांउड केंद्र पर दस्तक दी और वहां के रिकार्ड को खंगाला तो काफी अनियमता पाई गई। जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड केंद्र को सील कर दिया और रेडियोलोजिस्ट के लाइसेंस को दो माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया।
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स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डा. पालेराम कटारिया ने बताया कि अल्ट्रासाउंड केंद्र में अनियमता पाए जाने पर अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया गया है और रेडियोलोजिस्ट के लाइसेंस को दो माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल विभाग द्वारा जांच की जा रही है। इस मामले में अस्पताल के संचालक डा. कृष्ण भट्टी का कहना है कि एमरजेंसी में महिला अल्ट्रासाऊंड के लिए अस्पताल में आई थी। महिला की गंभीर स्थिति व एमरजेंसी को देखते हुए उसका तत्काल अल्ट्रासाऊंड कर दिया गया। अल्ट्रासाऊंड करने से पहले महिला ने अपने गर्भवती होने की बात नहीं बताई थी। जब उसका अल्ट्रासाऊंड किया गया तो उसके गर्भवती होने की बात सामने आई। जब महिला को फार्म भरने के लिए कहा गया तो वह साफ मना करते हुए मौके से फरार हो गई।
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