जींद, महाबीर मित्तल
अदालत अराधना साहनी सत्र न्यायाधीश जीन्द द्वारा हत्या के आरोपी सुशील उर्फ शिलू निवासी घसो कलां के दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास व 50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 दिसंबर 2018 को रघबीर उर्फ पप्पू अपने ब्यान में बताया कि उसके भाई सुलतान को उसके भतीजे सुशील उर्फ शिलू ने सिर पर लोहे की राड मारकर हत्या कर दी। जिस पर थाना उचाना में आरोपी सुशील उर्फ शिलू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले में अनुसंधान कार्य थाना प्रभारी उप निरिक्षक रामकुमार द्वारा अमल में लाया गया और सुशील उर्फ शिलू को गिरफतार कर लिया गया। उप निरिक्षक रामकुमार ने आरोपी उपरोक्त के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित करके न्यायालय में पेश किए जिनके फलस्वरूप आरोपी सुशील उर्फ शिलू को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को 3 माह अतिरिक्त सजा काटनी पडेगी।
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