सत्य खबर, चण्डीगढ़ (सरिता धीमान)। शिक्षा विभाग हरियाणा के आदेशानुसार 23 जुलाई से कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा जिनमें मास्क के बिना विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। विद्यार्थी को स्कूल में आने के लिए माता पिता की लिखित सहमति स्कूल में देनी होगी। स्कूल परिसर में विद्यार्थी किसी भी अन्य विद्यार्थी से किसी भी सामग्री का लेन देन नहीं कर सकेगा। विद्यार्थी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलायेंगे। आपस में उचित दूरी रखने बारेे दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा व एक डेस्क पर एक ही विद्यार्थी बठेगा। विद्यार्थी न तो विद्यालय में अपनी सीट बदल सकेगा और न ही अन्य कक्षा कक्ष में जा सकेगा। विद्यार्थी को अपने पीने के लिए पानी अपने घर से लाना होगा। यदि किसी भी छात्र को लगता है कि उसकी तबीसत खराब है तो वह स्कूल न आए जिसके लिए उपस्थिति की कोई बाध्यता नहीं होगी। विद्यार्थियों के लिए स्कूल का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक का होगा। स्कूल में सेनिटाईजेशन का पूरा प्रबंध होगा व कक्षा कक्षों को सेनिटाईज करवाया जायेगा जो विद्यालय मुखिया या इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी। हाथ धोने के लिए साबुन आदि का उचित प्रबंध किया जायेगा। रोजाना सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों तथा अन्य कर्मियों के तापमान का रिकार्ड रखा जायेगा व विभाग द्वारा जारी एप पर दर्ज किया जायेगा।
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