सत्यखबर, हरियाणा
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को पांच विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा नगर पालिका क्षेत्र में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं व अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2021, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति द्वितीय संशोधन विधेयक, 2021 और पंडित लख्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक संशोधन विधेयक, 2021 शामिल हैं।अब विश्वविद्यालय के नाम को महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल के रूप में पढ़ा जाएगा। लोकायुक्त को अब प्रदेश में कम वेतन मिलेगा। उन्हें मिलने वाले वेतन में से अब पूर्व सेवा के एवज में मिल रही पेंशन कम कर दी गई है। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा-2 में संशोधन किया गया है। इससे उद्योगों को आसानी से बढ़ावा दिया जा सकेगा।
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पंडित लख्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक के कुलपति की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड में सरकार ने बदलाव कर दिया है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार हरियाणा संशोधन विधेयक, 2021 सोमवार को पारित नहीं हो पाया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा व विधायक किरण चौधरी ने इस पर आपत्ति जताई। इससे पूंजीपतियों के हित में करार दिया। जिस पर स्पीकर ने इसे रोक दिया। मंगलवार को इस पर चर्चा हो सकती है।
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