चण्डीगढ़, महाबीर मित्तल
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से संबंधित अधिकारी के क्षेत्र में अतिक्रमण होगा तो उस अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी को हर महीने विभाग में रिपोर्ट देनी होगी कि उसके क्षेत्र में कोई भी अतिक्रमण नही हुआ है। श्री दलाल आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में लगभग 663.05 एकड़ भूमि एचएसवीपी की अतिक्रमण हो रखी है, इसमें से 466.29 एकड़ भूमि से संबंधित विभिन्न माननीय न्यायालयों में मुकदमे चल रहे है और शेष 196.76 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है, जिसे हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब तक 172.35 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। श्री दलाल ने बताया कि इस वर्ष की नीलामी जून, 2021 से 7 दिसम्बर, 2021 के दौरान 5,761.00 करोड़ रुपये की संपत्ति की नीलामी की गई और कुल रुपये 1075.42 करोड़ प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि एचएसवीपी अतिक्रमण हटाने के बाद अनुपयोगी या अतिक्रमित भूमि की योजना/पुनर्योजना कर रहा है। इस नियोजित भूमि का निस्तारण ई-नीलामी के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने तथा लंबित दावों के निपटारे के लिए किया जा रहा है।
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