सत्य खबर, चण्डीगढ़
हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश में अब अलग से आय प्रमाण पत्र ( income certificate ) नहीं बनाए जाएंगे। आय प्रमाण पत्र बनवाने में गड़बड़ी और कई प्रकार की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है साथ ही अब इसके स्थान पर परिवार पहचान पत्र ( family identity card ) में वेरिफिकेशन के बाद पुष्ट हुई जानकारी ही आय प्रमाण पत्र का काम करेगी।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया है।मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं क्रियान्वित की हैं ताकि सही और पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा मिल सके। मुख्यमंत्री समर्पण पोर्टल के तहत जुड़े वॉलंटियर से सीधा संवाद कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि समर्पण पोर्टल पर अब तक प्रदेश के 1485 लोगों ने स्वैच्छा से कार्य करने के लिए पंजीकरण किया है। पोर्टल में 1312 पुरुष एवं 173 महिलाएं स्वैच्छा से कार्य करने के लिए आगे आए हैं। इन वॉलंटियर्स की शिक्षा, वृक्ष मित्र, पर्यावरण, खेल, महिला एवं बाल विकास जैसे क्षेत्रों में उनकी रूचि अनुसार सेवाएं ली जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब तक प्रदेश के लगभग 67 लाख परिवारों के 2 करोड़ 73 लाख लोगों ने स्वंय अपना डाटा घोषित किया है। परिवार पहचान पत्र में जिन परिवारों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति की जानकारी मिली है, उसका सत्यापन करने के लिए वॉलंटियर को लगाया जा रहा है। भविष्य में सरकार की योजनाओं का लाभ पीपीपी के माध्यम से ही मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वॉलंटियर्स की जिला स्तर पर लोकल लेवल कमेटियों में ड्यूटी लगाई जाएगी जो उनके कार्य क्षेत्र के आसपास ही होगी। लोकल लेवल कमेटियों में एक सरकारी कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कालेज के विद्यार्थी, सोशल वर्कर तथा वॉलंटियर्स शामिल होंगे।
पहले चरण में आय सत्यापन, दूसरे चरण में जन्म तिथि तथा तीसरे चरण में व्यवसाय, शिक्षा, जाति आदि का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद पीपीपी एक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा।
हरियाणा में अब नहीं बनेंगे आय प्रमाण पत्र, Family ID से ही ली जाएगी जानकारी
सरकार द्वारा एक समर्पित पोर्टल हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आरंभ किया गया है। आप इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपना पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। (Family ID) .के लिए अब ऑनलाइन आवेदन स्वीकारे जा रहे हैं |
(Family ID) के लाभ
इस योजना के अंतर्गत सभी परिवारों का डाटा इकठ्ठा किया जायेगा। परिवार के सदस्यों की उम्र, योग्यता के अनुसार लाभ उपलब्ध यह सभी डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा।
इस योजना से अभी अधिकारी लाभार्थियों की पहचान कर सकेंगे। इस प्रकार आवेदकों को योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा।
इस योजना के लिए सॉफ्टवेर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।
यदि किसी तरह का बदलाव या गलती के लिए शुद्धि करवाना होता है तो आपको इसके लिए किसी केंद्र में नही जाना। पोर्टल अपने आप आपकी सारी जानकारियों को Attach करके अपलोड कर देगा।
हरियाणा में वृद्ध पेंशन और सभी प्रकार की दूसरी पेंशनों का लाभ सिर्फ परिवार पहचान पत्र द्वारा ही लिया जा सकेगा।
यदि किसी लड़की की शादी हो जाती है तो पोर्टल से लडकी का नाम पिता के परिवार से हटा कर पति के परिवार में जोड़ दिया जायेगा।
Family ID Apply- Required Documents:
आधार कार्ड
मोबाइल नम्बर
राशन कार्ड (विकल्प)
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
वोटर आईडी (18 वर्ष के नागरिको के लिए)
एड्रेस का प्रमाण
हरियाणा 14 डिजिट परिवार पहचान पत्र:
हरियाणा सरकार ने 29 जुलाई 2019 तक अद्वितीय पहचान पत्र बनाने के लिए अपने परिवार के पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए श्रमिकों को स्पष्ट रूप से एक समय सीमा प्रदान की है । 25 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ में 14 डिजिट परिवार पहचान पत्र की Official Website को लॉन्च किया।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र कैसे बनाएं ? (Family Id)
आपको फैमिली आईडी कार्ड का आवेदन करने की प्रोसेस के बारे में बताने जा रहें हैं।
सबसे पहले आपको सीएससी वीएलई/SARAL केंद्र /पीपीपी ऑपेरटर के पास जाना होगा।
वहां जाकर आपको फैमिली आईडी कार्ड आवेदन फॉर्म लेना होगा।
इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक सूचना भरें।
फॉर्म भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ जोड़ दें।
इसके बाद फॉर्म जहाँ से लिया होगा वही पर जमा करा दें।
meraparivar.haryana.gov.in (Family Id) ऑनलाइन कैसे बनाये:
आवेदक को परिवार पहचान पत्र योजना की Official वेबसाइट पर जाना होगा।
इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं कि विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू कीजाए।
इसके अनुसार, CSCs के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं के आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।
इन परिवार पहचान पत्र योजना रूपों को संबंधित illustration will be updated by अपडेट करने के बाद, व्यक्ति को दो प्रिंट-आउट निकालने की अनुमति होगी।
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