सत्यखबर, हरियाणा
हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के पास प्रदेश की सीमाओं में विस्तार व बदलाव के लिए अब लगभग 4 महीने बचे हैं। इस साल 31 दिसंबर तक सरकार चाहेगी तो प्रदेश में नये जिले, उपमंडल, तहसील, सब-तहसील व ब्लॉक बना सकेगी। पहली जनवरी, 2022 से राज्य में जनगणना का काम शुरू होगा। इसके बाद सीमाओं में किसी तरह का विस्तार नहीं हो सकेगा।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार से जुड़े भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि सरकार भी फिलहाल प्रदेश में किसी तरह के भौगोलिक बदलाव के पक्ष में नहीं है। हालांकि सीमाओं के नये सिरे से गठन के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में संसदीय कार्य मामले मंत्री कंवरपाल गुर्जर व सहकारिता मंत्री डॉ़ बनवारी लाल बतौर सदस्य शामिल हैं।
इस कमेटी की दो-तीन बैठकें भी हो चुकी हैं। खट्टर सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया हुआ था। इस कमेटी की सिफारिश पर ही सरकार ने चरखी दादरी को राज्य का 22वां जिला बनाया था। हांसी को पुलिस जिला भी उसी दौरान घोषित किया गया। राज्य में कई नये सब-डिवीजन, तहसील व सब-तहसील भी धनखड़ कमेटी की सिफारिश पर बनी थी।फिलहाल राज्य में जिलों व उपमंडलों के गठन का काम लटका हुआ है। हरियाणा में इस समय 22 जिले, 90 विधानसभा क्षेत्र, 7356 गांव तथा 73 उपमंडल हैं। मौजूदा सरकार ने 100 से अधिक नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। कुछ नगर पालिकाओं काे नगर परिषद का दर्जा दिया है। कई नई नगर पालिका भी बनाई हैं लेकिन जिलों का गठन नहीं हुआ है। गोहाना, हांसी, असंध व डबवाली को जिला बनाने की मांग उठ रही है। सत्तारूढ़ भाजपा-जजपा गठबंधन के विधायकों के अलावा विपक्षी दलों के नेता भी इसके लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
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जनगणना के बाद प्रदेश में दो-तीन नये जिले बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से आधा दर्जन से अधिक नये उपमंडल, एक दर्जन के करीब तहसील व सब-तहसील का गठन राज्य में किया जा सकता है। पिछले साल कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में सभी गतिविधियां ठप हो गई। सरकार ने इस साल एक अप्रैल से जनगणना कार्यों को मंजूरी दी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण इस साल भी जनगणना शुरू नहीं हो सकी। अब एक जनवरी 2022 से जनगणना शुरू होगी। राज्यपाल ने अधिसूचना जारी करते हुए साफ कर दिया कि जनगणना कार्य जारी रहने तक जिलों, तहसीलों तथा कस्बों की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। नियमों के हिसाब से उप-तहसील के लिए साथ लगते 10 गांवों की आबादी 60 हजार होनी चाहिए। उसके अधीन 5 से 10 पटवार सर्कल होने अनिवार्य हैं। 15 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के साथ 15 किमी के दायरे में कोई दूसरी उप-तहसील नहीं होनी चाहिए।
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