court summoned the managing director of JMD
सत्य खबर,गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज । साइबर सिटी में जबसे प्रॉपर्टी बूम आया था तभी से आज तक बिल्डरों की मनमानी, धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े के अनेक मामले सामने आते रहें हैं। जिनमें चाहे कोई छोटे प्रॉपर्टी डीलर का मामला हो या डीएलएफ, अंसल, आदि महशूर बिल्डर कंपनियों का ही क्यों न हो। ऐसे ही एक मामले में जिला अदालत ने एक बिल्डर को पीड़ित की शिकायत पर धोखाधड़ी एवं फर्जीवाड़े के मामले में तलब किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित वृद्धा दर्शन गोयल की याचिका पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अनिल कुमार की अदालत ने जेएमडी बिल्डर के प्रबंध निदेशक सुनील बेदी को आगामी 30 नवम्बर को धोखाधड़ी जालसाजी की विभिन्न धाराओं के तहत तलब किया है। पीडि़ता के अधिवक्ता यतीश गोयल से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला ने अपनी याचिका में जेएमडी बिल्डर पर आरोप लगाए हैं कि जेएमडी मेगापॉलिस में 1474 वर्ग फुट की 12वीं मंजिल पर यूनिट नंबर 1214 खरीदी थी।court summoned the managing director of JMD
आरोप लगाया गया है कि बिल्डर ने शिकायतकर्ता को न केवल 408 वर्ग फुट कम एरिया दिया, अपितु फर्जी कागजात तैयार कर ऑक्यूपेशन सर्टीफिकेट मिलने के बाद सभी फ्लोर्स के नंबर भी बदल दिए। इससे बिल्डिंग की सभी यूनिटों के नंबर बदल दिए गए, जो अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान से मेल नहीं खाते हैं और उसके फ्लोर का नंबर भी 12वीं मंजिल की जगह 13वीं मंजिल पर कर दिया गया। अधिवक्ता का कहना है कि बिल्डर ने हरियाणा अपार्टमेंट ऑनरशिप रुल्स 1987 का खुला उल्लंघन किया है।
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रुल्स के अनुसार बिल्डर को मैंटीनेंस वसूलने का कोई अधिकार नहीं होता। इस मामले की शिकायत पीड़ित ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को भी की थी। प्रशासन ने तहसीलदार से इस मामले की जांच कराई थी और तहसीलदार ने बिल्डर पर लगाए गए आरोपों को सही पाते हुए अपनी रिपोर्ट प्रशासन को दे दी थी। फिर भी जिला प्रशासन की तरफ से बिल्डर पर कोई कार्यवाही नहीं गई जिस पर पीड़ित अदालत की शरण ली थी अदालती। जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए बिल्डर को तलब किया है। अब इस मामले में 30 नवम्बर को सुनवाई होगी। अब देखना यह है कि बिल्डर पीड़िता से इस मामले में समझौता कर लेता है या मामले को ऊपर उठाता है अक्सर यह चीजें देखने में सामने काफी आई है।court summoned the managing director of JMD
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