सत्य खबर, नई दिल्ली । Police file 800-page charge sheet in Anjali’s death case
राष्ट्रीय राजधानी में नए साल की रात हुए कंझावाला कांड में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है. सात में से चार आरोपियों को पुलिस ने पीड़िता की हत्या का दोषी माना है. इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या की धाराओं में चार्जशीट दी है. इसके साथ लापरवाही से गाड़ी चलाने और षड़यंत्र रचने के साथ सबूत मिटाने की धाराएं भी लगाई हैं. पुलिस ने चार्जशीट में बताया है कि वारदात के वक्त गाड़ी में यह चारो आरोपी अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन और मनोज मित्तल मौजूद थे.
इसलिए इनके विरुद्ध हत्या की धारा में चार्जशीट दाखिल की गई है. इसी प्रकार बाकी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सबूत मिटाने, साजिश में शामिल होने आदि की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है. इन आरोपियों में दीपक खन्ना, अंकुश तथा आशुतोष शामिल हैं. तीन महीने पहले 31 दिसंबर की रात हुए इस घटनाक्रम में पुलिस ने 800 पेज की चार्जशीट में कुल 120 गवाहों के बयान लिखे हैं. शनिवार की दोपहर चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंची पुलिस ने अदालत को पूरा ब्यौरा, सबूत पेश करते हुए इसका ट्रॉयल जल्द से जल्द पूरा कराने का आग्रह किया है.
बता दें कि कंझावला सुल्तानपुरी में हुए वारदात में आरोपियों ने स्कूटी सवार एक लड़की अंजलि को टक्कर मारने के बाद करीब 12 km तक घसीट दिया था. इससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई थी. डीसीपी आउटर हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस वारदात की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने ट्रॉयल शुरू कराने के लिए कोर्ट में 800 पेज की चार्जशीट दी है. इसमें 120 गवाहों की गवाही भी शामिल है. उन्होंने बताया कि पुलिस के पास सातों आरोपियों के खिलाफ चार्ज तय करने और इनके दोष साबित करने के लिए पुख्ता सबूत हैं.
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हर सबूत का सत्यापन करने के लिए उनके पास सटीक गवाह भी मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि इन सभी आरोपियों की पहचान मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृषन उर्फ कालू, मिथुन उर्फ अर्जून, दीपक खन्ना, अंकुश खन्ना और आशुतोष भारद्वाज के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि इन सभी आरोपियों को अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ उन्हीं धाराओं में चार्जशीट भी पेश की गई है. उन्होंने बताया कि इनमें से दीपक, अमित, कृषन, मनोज और मिथुन फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं.जबकि आशुतोष और अंकुश जमानत पर बाहर हैं. उन्होंने बताया कि एक अप्रैल को रोहिणी की मेट्रोपॉलिटन जज सान्या दलाल की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है.
नशे में थे सभी आरोपी
पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि वारदात के वक्त सभी आरोपी नशे में हैं. पुलिस ने जब अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश की तो इसे देखते ही मजिस्ट्रेट ने पूछ लिया कि मुकदमे में एमवी एक्ट की धारा 185 क्यों है. इसके जवाब में पुलिस ने बताया कि वारदात के वक्त सभी आरोपी शराब के नशे में धुत थे. कोर्ट ने छिटपुट अन्य सवालों के साथ चार्जशीट को स्वीकार कर लिया है. इसी के साथ मामले पर अगली सुनवाई के लनिए 13 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है. Police file 800-page charge sheet in Anjali’s death case
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