ताजा समाचार

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: SC ने दखल देने से किया इनकार

सत्य खबर/नई दिल्ली:

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने मस्जिद पक्ष की याचिका है जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है. वह इस पर 9 जनवरी को सुनवाई करेंगे. फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है.

JEE Advanced 2025 Admit Card: 11 मई को खुलेगा सफलता का दरवाजा क्या आपने डाउनलोड किया एडमिट कार्ड
JEE Advanced 2025 Admit Card: 11 मई को खुलेगा सफलता का दरवाजा क्या आपने डाउनलोड किया एडमिट कार्ड

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह मथुरा के ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. दरअसल, गुरुवार (14 दिसंबर) को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान से सटे ईदगाह परिसर में सर्वे कराने की मंजूरी दे दी. इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में क्या?

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने जानकारी देते हुए कहा था, ”सर्वेक्षण को वकील और कमिश्नर ने मंजूरी दे दी है. अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी. इस सुनवाई में सर्वे कौन करेगा और इसकी रिपोर्ट कब तक दाखिल की जाएगी” , जैसे शर्तों पर फैसला जारी करेंगे।”

Delhi AIIMS: तनाव के बीच बड़ा फैसला! दिल्ली AIIMS ने सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कीं!
Delhi AIIMS: तनाव के बीच बड़ा फैसला! दिल्ली AIIMS ने सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कीं!

क्या है विवाद?

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वकील विष्णु जैन ने कहा, ”हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि ईदगाह परिसर में एक कमल के आकार का स्तंभ और शेषनाग की एक तस्वीर है जिसने भगवान कृष्ण की उनके जन्म की रात रक्षा की थी.” “स्तंभ के नीचे हिंदू धार्मिक प्रतीक भी हैं।” इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मामले अपने पास ट्रांसफर कर लिए थे. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि सर्वेक्षण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए और एक विशेष आयोग का गठन किया जाए और उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए जाएं.

Back to top button