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दिल्ली में इन वाहनों के चलने पर 20 हजार का लगेगा फ़ाइन
New Delhi-क्या आप भी गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो सावधानी बरतनी चाहिए ।दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर रविवार को दिल्ली-एनसीआर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 के तहत प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वहीं अब दिल्ली में बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल से चलने वाली कारों पर रोक लग गई है। दिल्ली परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है।
एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत बीएस तीन के पेट्रोल वाहन औ बीएस 4 के डीजल वाहनों के चलने पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। उन्होंने नोटिस में कहा कि अगर इस नियम का कोई भी वाहन चालक उल्लंघन करता पाया गया तो 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।