हरियाणा के इस जिले में लगी धारा 144,वजह कर देगी हैरान
सत्य खबर, चण्डीगढ़ ।
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) गैर राजनीतिक के 13 फरवरी को दिल्ली कूच के आह्वान को देखते हुए हरियाणा के सोनीपत में बुधवार को धारा 144 लागू कर दी गईं। पुलिस ने आदेश जारी कर 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के पोस्टर लगाने, मीटिंग करने, पैदल या ट्रैक्टर- ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जुलूस निकालने और किसी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर आगामी आदेश तक पाबंदी लगा दी है।
बता दें कि 13 फरवरी को किसानों का “दिल्ली कूच” का कार्यक्रम प्रस्तावित है। किसान संगठनों द्वारा इसे ‘किसान आन्दोलन-2’ का नाम दिया जा रहा है। इस कूच में उत्तर भारत के 18 किसान संगठन शामिल हैं। इनमें हरियाणा के 7, पंजाब के 10 व हिमाचल प्रदेश से 1 किसान संगठन तैयारी में लगा हुआ है। मंगलवार को सोनीपत के खरखौदा और गोहाना में दिल्ली कूच को लेकर किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकाल कर रिहर्सल भी किया।
हालांकि हरियाणा में गुरनाम सिंह चढूनी की अध्यक्षता वाली भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली कूच में शामिल न होने का ऐलान किया है। वहीं बुधवार को जाटों की एक बड़ी खाप गठवाला खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा बलजीत सिंह मलिक ने भी दिल्ली कूच को किसानों के हित में नहीं बताया। यहां की धरती को ऐसे आंदोलन के लिए प्रयोग न करने की अपील भी की।
किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सोनीपत पुलिस भी अलर्ट मोड में है। बुधवार को सोनीपत के पुलिस कमिश्नर (CP) बी सतीश बालन IPS ने जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए। सीपी ने इसको लेकर हरियाणा पुलिस महानिदेशक के 24 जनवरी को जारी पत्र का हवाला दिया है।
पत्र में कहा गया है कि 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली के दौरान असामाजिक, शरारती तत्वों द्वारा किसानों के साथ मिलकर सरकारी, गैर-सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। किसी भी स्थान पर रोड जाम करके यातायात को अवरूद्ध करके शान्ति एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किया जा सकता है।
सोनीपत पुलिस के आदेश
सोनीपत के पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने बुधवार को जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए। उन्होंने आदेशों में कहा कि सोनीपत में 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के इश्तहार, पोस्टर लगाने, मीटिंग करने, पैदल या ट्रैक्टर-ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, मार्च पास्ट करने, लाठी, डंडा, हाकी, भाला, कुल्हाडी, फरसा, जेली, राड, तलवार व हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह से रोक है।
इसके अलावा ट्रैक्टर या अन्य किसी भी वाहन पर डीजे या लाउड स्पीकर द्वारा भडकाऊ संगीत बजाने, प्रचार करने, ट्रैक्टर-ट्रालियों मे ईंट, पत्थर के टुकडे आदी लेकर चलने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी गई है। आदेश के अनुसार पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की पैदल या ट्रैक्टर-ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जुलूस, प्रदर्शन, रैली, मार्च पास्ट वगैरह को भी पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये आगामी आदेशों तक लागू रहेगा।
दूसरी तरफ किसान संगठन भी दिल्ली कूच की तैयारी में लगे हैं। इसको लेकर मंगलवार को किसानों ने सोनीपत के खरखौदा व गोहाना में ट्रैक्टरों के साथ रिहर्सल की और मार्च निकाला। इसकी अगुवाई भारतीय किसान नौजवान यूनियन के अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाड़ ने की। किसान संगठनों ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने 13 फरवरी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की तो वे दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और धरना देंगे। इसकी तैयारी तेज कर कर दी गई है।
कोहाड़ ने कहा कि दिल्ली कूच आंदोलन की तैयारी के लिए हरियाणा के तमाम जिलों में किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकाल कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। किसान अब पीछे नहीं हटेगा। जिस कुर्बानी को देने की जरूरत होगी, किसान पहले अपनी कुर्बानी देने का काम करेगा। उन्होंने सभी किसानों से इस आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील भी की।
किसान संगठनों का कहना है कि हरियाणा में प्रवेश के लिए पंजाब की तीन सीमाओं को चुना गया है। इनमें अंबाला के शंभू बॉर्डर, खनौरी जींद बॉर्डर और डबवाली बॉर्डर शामिल हैं। पंजाब के किसान इन तीन सीमाओं से हरियाणा में प्रवेश करते हुए दिल्ली कूच करेंगे।