हरियाणा

एक बार फिर बाहर आया डीएलएफ जमीन का जिन्न, जानिए इस बार किस पर क्या कार्रवाई

Once again the genie of DLF land came out

सत्य खबर, चंडीगढ़ । कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा से जुड़े जमीन आवंटन मामले में हरियाणा पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया है। इस मामले में अब धारा 423 जोड़ दी गई है। पुलिस ने दावा किया है कि सौदे में बेइमानी हुई थी और इस पहलू की अब जांच की जा रही है।

हरियाणा पुलिस के मुताबिक एक सितंबर 2018 को FIR की गई थी। जिसमें आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 जोड़ी गई थी, लेकिन अब इसमें धारा 423 भी जोड़ दी है। हरियाणा पुलिस के द्वारा इस केस में जो धारा जोड़ी गई है, उसमें दो साल की जेल की सजा का प्रावधान है। पुलिस के द्वारा जोड़ी गई धारा 423 तब लगाई जाती है, जब संपत्ति को लेकर कोई झूठा हस्तांतरण हो और गलत नीयत से सिग्नेचर किए गए हों। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

हलफनामे में और क्या है
आईजीपी क्राइम कुलविंदर सिंह की ओर से दायर हलफनामा में बताया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी ने फरवरी 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर में ओंकारेश्वर प्रोपर्टीज से 3.5 एकड़ भूमि 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उस संपत्ति को 58 करोड़ रुपए में दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस (DLF) को बेच दिया था। इस सौदे के बाद तत्कालीन हुड्डा सरकार ने DLF को गुरुग्राम के वजीराबाद में 350 एकड़ जमीन आवंटित की थी।

पुलिस का ये है जांच का दायरा
हरियाणा पुलिस लैंड डील के दौरान हुए वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड की जांच कर रही है, जो राज्य में 2014 के संसदीय चुनाव में एक चुनावी मुद्दा बन गया था। मामले की आगे की जांच के लिए 22 मार्च 2023 को राज्य पुलिस द्वारा एक डीसीपी, दो एसीपी, एक इंस्पेक्टर और एएसआई की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) का भी गठन किया गया है।

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