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गिरफ्तारी के बाद आरोपी को किस कोर्ट में पेश करती है ED

सत्य न्यूज़/नई दिल्ली:

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल, ईडी की टीम 10वें समन और सर्च वारंट के साथ गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर पहुंची थी. इसके बाद करीब दो घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे ये गिरफ्तारी हुई. ईडी अधिकारियों के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. लेकिन सवाल ये है कि ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या किसी भी आरोपी को किस कोर्ट में पेश करती है.

अरविंद केजरीवाल

जानकारी के मुताबिक, ईडी की टीम आज यानी 22 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी. जानकारी के मुताबिक, पीएमएलए को कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग करेगी.

पीएमएलए अधिनियम

जिस कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उसके तहत जमानत मिलना बहुत मुश्किल है. आपको बता दें कि यह कानून साल 2002 में पारित हुआ था और इसे 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। साल 2012 में पीएमएल में संशोधन कर बैंकों, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को भी इसके दायरे में लाया गया.

ईडी कोर्ट

प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी को गिरफ्तार करता है। इसके बाद ईडी आरोपी को विशेष पीएमएलए के तहत पीएमएलए कोर्ट में पेश करती है. आरोप के आधार पर कोर्ट आरोपी को सजा सुनाती है. मसलन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ईडी की टीम आज यानी शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, हालांकि ईडी की टीम पूछताछ के लिए कोर्ट से हिरासत की मांग करेगी.

ईडी मुख्यालय

जानकारी के मुताबिक, ईडी मुख्यालय में दो लॉकअप हैं. पूरे कार्यालय में सेंट्रलाइज्ड एसी लगाया गया है. अरविंद केजरीवाल एक लॉकअप में हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पर है. सूत्रों के मुताबिक, आज सुबह उठने के बाद उन्हें नाश्ता दिया गया और उन्होंने नियमित दवाएं लीं। जिसके बाद ईडी की टीम ने उनसे दोबारा पूछताछ की है.

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