गुरुग्राम जिला अदालत ने पुलिस पर गोली चलाने में बदमाशो को सुनाई 10 साल की कैद व जुर्माने की सज़ा।
सत्य ख़बर, गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज :
गुरुग्राम की एक जिला अदालत ने वर्ष 2018 में पुलिस पर गोली चला जानलेवा हमला करने के एक मामले में दो बदमाशों को अलग-अलग धाराओं के तहत 10 साल की सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 29 जुलाई 2018 को अपराध शाखा पालम विहार, गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक सूचना एक हिस्ट्रीशीटर के अपने अन्य साथी के साथ पारिवारिक रंजिश के चलते किसी व्यक्ति की हत्या करने की इरादे से द्वारका एक्सप्रेस-वे की तरफ आने की सूचना मिलीं थीं। सूचना पाकर पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी की गई। कुछ समय बाद एक बाईक पर 02 युवक आए जो नाकाबंदी देखकर बाईक को मोड़कर वापस भागने लगे। तभी पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी।
अपराध शाखा पालम विहार की पुलिस टीम द्वारा युवक पर फायर किया गया जो एक युवक के पैर में गोली लगी तथा दूसरा युवक भागने में सफल हो गया। पुलिस की गोली लगने से घायल आरोपी को पुलिस टीम द्वारा ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा मामला दर्ज कर आरोपी राजेश उर्फ गुर्गा निवासी गांव सराय अलीवर्दी, तथा राहुल निवासी अशोक गार्डन, गुरुग्राम को गिरफतार कर अदालत में पेश किया था। तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था।
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह पेश किए थे।
जिसपर एडीजे मोना सिंह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए उक्त दोनों आरोपियों को धारा 307, 34 IPC के तहत 10 साल की कैद व 50/50 हजार रुपये का जुर्माने, धारा 186,34 IPC के तहत 03 साल कैद व 05/05 हजार रुपये का जुर्माने तथा धारा 353, 34 IPC के तहत 03 साल कैद व 05/05 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई तथा आरोपी राजेश उर्फ गुर्गा को शस्त्र अधिनियम के तहत भी 03 वर्ष की कठोर कारावास व 10 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
वहीं एक अन्य मामले में एक बाईक सवार बदमाश द्वारा महिला से छीनी झपटी के मामले में जिला सैशन जज सुभाष मेहला की अदालत ने जयप्रकाश नामक आरोपी को 5 वर्ष की सजा व जुर्माना लगाया है।