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MP: पंचायत सचिव अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव, 3 की बजाय 7 साल तक कर सकेंगे आवेदन; दूसरे जिले में भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

सत्य खबर, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों में स्थित पंचायत सचिवों के लिए एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनके हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अनुसार, अब अगर सेवाकाल के दौरान किसी पंचायत सचिव की असमय मृत्यु हो जाती है तो परिजनों को अनुकंपा पर नियुक्ति देने का कार्य सात साल तक किया जा सकेगा।

मंत्रालय से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि पंचायत सचिव के लिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान 15 नवम्बर 2017 से शुरू हुआ था, लेकिन इसमें मृत्यु तारीख से तीन साल तक ही पात्रता की शर्त जोड़ दी गई थी। सरकार ने इस शर्त में संशोधन कर पात्रता अवधि 3 की बजाय 7 साल कर दिया है।

इसके साथ ही मई 2024 में हुए नोटिफिकेशन में विभाग ने पंचायत अधिनियम के नियम 5 के बाद नियम 5 (क) स्थापित किया है। जिसमें प्रावधान है कि जिस जिला पंचायत के अंतर्गत पंचायत सचिव सेवारत था, अगर उस जिले में पद रिक्त नहीं है तो अन्य जिलों में भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इसके लिए पंचायत राज संचालनालय द्वारा संबंधित जिला पंचायत को आवेदन भेजा जाएगा।

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए विभागीय नियमों में बदलाव के बाद सभी कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को नए नियमों के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश जारी किए हैं।

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