गुरुग्राम पुलिस ने झूठी शिकायत करने पर ऑटो रिक्शा चालक के विरुद्ध कार्रवाई। जानिए माजरा
सत्य ख़बर, गुरुग्राम,सतीश भारद्वाज:
गुरुग्राम के थाना सेक्टर 56 में 29 अगस्त को एक ऑटो रिक्शा चालक शिवप्रताप ने शिकायत की थी कि रात को मेट्रो स्टेशन सैक्टर-56, गुरुग्राम के पास से ग्वाल पहाड़ी के लिए 03 व्यक्ति सवारी के रूप में बैठाए थे, जिन्होंने थोड़ा आगे चलकर सुनसान जगह पर इसका ऑटो रिक्शा मोबाईल फोन व नगदी छीन कर फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी।
जिसपर कार्रवाई करते हुए निरीक्षक संदीप कुमार अपराध शाखा डीएलएफ फेज-4, ने मामले में विभिन्न सूचनाएं एकत्रित की गई । वहीं अनुसंधान करने पर यह बात सामने आई कि शिकायतकर्ता शिवप्रताप ने ऑटो रिक्शा लोन पर लिया हुआ है,और लोन की किस्त भी अभी बकाया थी। इसीलिए लोन भरने से बचने के लिए शिवप्रताप ने ऑटो रिक्शा लूटने की झूठी मन धड़क कहानी बनकर मामला दर्ज कराया और ऑटो को गांव फतेहपुर बेरी दिल्ली ले जाकर खड़ा कर दिया।
पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियोग में शिकायतकर्ता शिवप्रताप द्वारा मनघड़ंत कहानी बनाकर जिस ऑटो रिक्शा व मोबाईल फोन को लूटा जाना बतलाया था उन्हें शिवप्रताप के कब्जा से ही बरामद किया।
जिसपर उप-निरीक्षक अशोक कुमार पुलिस थाना सैक्टर-56, गुरुग्राम द्वारा आगामी कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा झूठी शिकायत देकर गुमराह करने तथा पुलिस का समय बर्बाद करने पर शिवप्रताप (अभियोग में शिकायतकर्ता) निवासी गांव शरिफपुर जिला कन्नौज (उत्तर-प्रदेश) वर्तमान निवासी फतेहपुर बेरी दिल्ली के विरुद्ध धारा 217 BNS के तहत कार्यवाही की गई।
*गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी शिकायत करने वाले को दी कड़ी चेतावनी 217 BNS के तहत होगी कार्यवाही*
वहीं गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी शिकायत करने वाले को कड़ी चेतावनी दी है कि किसी रंजिश के तहत एक दूसरे पर झूठी शिकायत कर पुलिस विभाग का समय खराब करने वालों के खिलाफ शक्ति से निपटेगी।
वहीं पुलिस आमजन को अवगत कराती है कि पुलिस जांच में अक्सर यह सामने आता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति से द्वेष/रंजिश या अन्य किसी कारण से पुलिस को झूठी शिकायत दी जाती है और अनुचित तरह से पुलिस कार्यवाही की मांग करके पुलिस का समय बर्बाद किया जाता है, जो धारा 217 BNS की अवहेलना है। इन सभी को मध्यनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस झूठी शिकायत देने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करती है। जिसमें 10000 जुर्माना और 1 साल तक की सजा का प्रावधान है,अतः गुरुग्राम पुलिस सभी से अपील करती है कि पुलिस आपकी सहायता, सुरक्षा व सेवा में सदैव (24×7) तत्पर है।