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Delhi ISBT: नए बस पार्किंग दरें लागू, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

Delhi ISBT: दिल्ली में स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) की उपयोगिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य टर्मिनल की दक्षता को बढ़ाना और निजी एवं सरकारी बसों के लिए समान पार्किंग शुल्क की व्यवस्था करना है। इसके साथ ही, पार्किंग समय बढ़ाने पर जुर्माने और बिना फास्टैग के बसों की टर्मिनल में एंट्री पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है।

महाराणा प्रताप ISBT का निरीक्षण

दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने 31 अगस्त को कश्मीरी गेट स्थित महाराणा प्रताप ISBT का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी शामिल हुए। इस बैठक में एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली परिवहन विभाग को अंतरराज्यीय बसों के लिए नए दर और मानकों को अधिसूचित करने के निर्देश दिए।

दिल्ली में तीन ISBT

दिल्ली में तीन अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) हैं, जिनमें कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां शामिल हैं। इन टर्मिनलों का उपयोग हजारों यात्री प्रतिदिन करते हैं, लेकिन इनकी कार्यक्षमता और सुविधाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

समान पार्किंग शुल्क की व्यवस्था

राज निवास के एक अधिकारी ने बताया, “लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरकारी और निजी बसों के लिए समान पार्किंग दर और कम पार्किंग समय की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि नई योजना के अनुसार, निजी और सरकारी अंतरराज्यीय बसों से ISBT में समान पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। अब तक, निजी बसों से अधिक शुल्क लिया जाता था।”

Delhi ISBT: नए बस पार्किंग दरें लागू, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

लंबे समय तक बस खड़ी करने पर लगेगा जुर्माना

अधिकारी ने बताया कि इससे स्थिति ऐसी हो जाती है कि उन्हें ISBT परिसर के बाहर सड़कों पर वाहन खड़े करने पड़ते हैं, जिससे भारी ट्रैफिक जाम होता है। इससे राज्य सरकार द्वारा संचालित बसों के लिए यात्री राजस्व का नुकसान होता है। नए मानकों के तहत, बसों को 25 मिनट तक पार्किंग करने पर 500 रुपये + GST का जुर्माना देना होगा और 25 से 30 मिनट के बीच रुकने पर 50 रुपये + GST का जुर्माना देना होगा।

लंबे समय तक रुकने पर जुर्माने की दर

30 मिनट से अधिक या 35 मिनट तक पार्किंग करने पर 200 रुपये + GST का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि समय 35 मिनट से बढ़कर 40 मिनट तक जाता है, तो जुर्माना 250 रुपये + GST होगा। 40 मिनट से अधिक और 45 मिनट तक की पार्किंग पर 300 रुपये + GST का जुर्माना लगेगा, जबकि 45 मिनट से अधिक समय के लिए प्रति पांच मिनट पर 350 रुपये + GST का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा।

फास्टैग अनिवार्यता

एलजी विनय सक्सेना ने यह भी निर्देश दिया कि केवल ‘फास्टैग’ लगी बसों को ही टर्मिनल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए, ताकि उचित निगरानी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि टर्मिनल के बाहर फास्टैग खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि एक बार अधिसूचित होने के बाद, टर्मिनल 3,000 बसों की ऑप्टिमम क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे, जबकि वर्तमान में केवल 1,700 बसें ही संचालित होती हैं।

टर्मिनल की क्षमता और स्वच्छता में सुधार

एक अधिकारी ने बताया कि नए अधिसूचना के साथ, बसों के टर्नअराउंड समय में कमी आएगी और उनकी संचालन गति तेज होगी। इससे सड़कों पर भीड़भाड़ कम होगी। साथ ही, ISBT परिसर के अंदर और आसपास की स्वच्छता और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना संभव हो सकेगा।

निष्कर्ष

दिल्ली के ISBT बस टर्मिनल की नई योजना से न केवल टर्मिनल की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि यातायात में सुधार और सड़कों पर भीड़भाड़ को भी कम किया जा सकेगा। सरकारी और निजी बसों के लिए समान पार्किंग शुल्क, फास्टैग की अनिवार्यता, और जुर्माने की नई व्यवस्था से ISBT की संचालन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। यह योजना दिल्ली के यातायात प्रबंधन और यात्री सुविधा में एक सकारात्मक कदम साबित हो सकती है।

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