Punjab: 30 नवंबर तक लागू होंगे नए आदेश, ध्यान दें…
Punjab के जिलाधीश राजेश धीमान ने हाल ही में जिले में हो रहे डकैती और लूटपाट की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाना है। ये आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे और इनका पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सीसीटीवी कैमरों का अनिवार्यकरण
जिलाधीश ने आदेश दिया है कि सभी बैंकों और पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएं। इस आदेश के तहत, कैमरों की रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 7 दिनों की होनी चाहिए। इससे बैंकों और पेट्रोल पंपों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया जा सकेगा और अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी।
इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए वरिष्ठ पुलिस कप्तान, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक और प्रमुख बैंक प्रबंधक जिम्मेदार होंगे। यह कदम सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, ताकि आम जनता को सुरक्षित महसूस हो सके।
सरकारी/पंचायत भूमि पर मेमोरियल गेट का निर्माण
जिलाधीश ने यह भी कहा है कि बिना अनुमति के सरकारी या पंचायत भूमि पर कोई भी मेमोरियल गेट का निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर किसी को ऐसा गेट बनवाना है, तो उसे पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी और फिर जिलाधीश कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
यह आदेश इसलिए लागू किया गया है क्योंकि कई गांवों में लोग अपने निकट संबंधियों की याद में बिना अनुमति के मेमोरियल गेट बना रहे हैं। ऐसे गेटों का निर्माण अवैध रूप से सरकारी भूमि पर हो रहा है, जिससे जीवन और संपत्ति के लिए खतरा बढ़ गया है। जिलाधीश ने कहा कि जब भी कोई विभाग स्वेच्छा से गेट का निर्माण करता है, तो उसमें उचित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
बोरवेल खुदाई की प्रक्रिया
इसके अलावा, जिलाधीश ने बोरवेल खुदाई के लिए भी कुछ आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। भूमि मालिक को खुदाई करने से 15 दिन पहले संबंधित जिला कलेक्टर, ग्राम पंचायत, नगर परिषद और जन स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा। इसके साथ ही, बोरिंग स्थल के पास एक साइनबोर्ड लगाना आवश्यक होगा, जिसमें बोरवेल कराने वाली एजेंसी का नाम और पंजीकरण संख्या, साथ ही भूमि मालिक का पूरा नाम और पता होना चाहिए।
यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बोरवेल खुदाई के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या समस्या उत्पन्न न हो। सही जानकारी और अनुमति प्रक्रिया से न केवल कानून का पालन होगा, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
आदेशों का महत्व
इन आदेशों का उद्देश्य जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता से जहां अपराध की घटनाओं में कमी आने की संभावना है, वहीं मेमोरियल गेट के निर्माण पर रोक से सरकारी भूमि के अवैध कब्जे को रोकने में मदद मिलेगी।
जिलाधीश राजेश धीमान ने कहा है कि यह सभी आदेश जनहित में हैं और उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को सक्रिय रहना चाहिए। लोगों को भी इन आदेशों के महत्व को समझना चाहिए और बिना अनुमति के कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए।
सार्वजनिक जागरूकता
इन आदेशों के साथ-साथ, स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वे आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाएं। लोगों को बताया जाए कि अवैध गतिविधियों से न केवल उन्हें बल्कि समाज को भी हानि हो सकती है। इसके लिए सेमिनार, कार्यशालाएं और जनसभाएं आयोजित की जा सकती हैं, ताकि लोग सही जानकारी हासिल कर सकें।