वोटर कार्ड ना हो तो 11 अन्य पहचान पत्र दिखाकर डाल सकते है वोट – एसडीएम
सत्यखबर सफीदों (महाबीर मित्तल) – सफीदों विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम मंदीप कुमार ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को मतदाता स्लिप व नए मतदाताओं के पहचान पत्रों का वितरण किया जा रहा है। इस कार्य की समीक्षा करते हुए रिटर्निंग अधिकारी ने वीरवार को सफीदों के राजकीय पीजी कॉलेज में बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिन बूथ लेवल अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में मतदाता स्लिप बांटने का कार्य पूरा नही किया है वो इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर लें और शत-प्रतिशत मतदाताओं के पास मतदाता स्लीप पंहुचाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि वोटर स्लिप के अलावा नए मतदाताओं को पहचान पत्र गैर हाजिर, मृतक व डबल वोटर की सूची भी तैयार रखें। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ अपने-अपने बूथों पर 20 व 21 अक्तूबर को हाजिर रहना सुनिश्चित करें ताकि बूथ पर पंहुचने वाली पोलिंग पार्टियों को कोई असुविधा न हो। एसडीएम एवं सफीदों विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी मंदीप कुमार ने बताया कि मतदान के लिए यदि मतदाता के पास किन्ही कारणों से अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वह अन्य 11 प्रकार के पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र पीठासीन अधिकारी को दिखाकर अपना वोट डाल सकता है लेकिन मतदान के लिए उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है।
भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, वह मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के लिए 21 अक्तुबर को मतदान होगा। इस दिन सुबह 7 से सांय 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी।
मतदाता मतदान के दौरान अपना वोटर आईडी कार्ड एपिक दिखाकर मतदान कर सकते हैं लेकिन किसी मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है तो वह अपना पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसैंस, केन्द्र या राज्य सरकार या पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पास बुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायको व एमएलसी को जारी किये गए अधिकारिक पहचान पत्र तथा आधार कार्ड में से कोई एक पहचान दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।
उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए वोटर हैल्पलाईन नम्बर 1950 पर कॉल करके अपनी वोट चैक कर सकते है। उन्होंने सभी मतदाताओं से आह्वान किया कि मतदान दिवस को लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में मनाएं और अपने विवेक के आधार पर अपने मत का प्रयोग जरूर करें, ताकि लोकतंत्र को बनाया जा सके।