हरियाणा

Haryana: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

Haryana News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कच्चे कर्मचारियों कर लिए महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने 2003 और 2011 की नीति के तहत सभी कर्मचारियों को छह महीने के भीतर नियमित करने का आदेश दिया है।  हालांकि  1996 की नीति के तहत अब किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी पेंशन और अन्य वित्तीय भी लाभ देने की बात की है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए भी राहत देने वाला है जिन्होंने पहले ही सेवा छोड़ दी थी। वहीं, कोर्ट ने 2014 की नीति पर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट के 2006 के उमा देवी फैसले के खिलाफ बताया। Haryana News

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इस फैसले से हजारों कर्मचारी, जो दशकों से अस्थायी या अनुबंध पर काम कर रहे थे, उनकी नौकरी को स्थिरता मिल सकती है। अब, यदि कर्मचारी 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र होंगे, तो उनका नियमितकरण होगा। Haryana News

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