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Haryana: हरियाणा में गर्भवती कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

Haryana News: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मातृत्व अवकाश पर रहने वाली किसी कर्मचारी की सेवा अवकाश की अवधि के दौरान समाप्त नहीं की जा सकती।

जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब कोई महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश पर हो, तो उस अवकाश की अवधि में उसकी सेवा को समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि, यदि कर्मचारी अवकाश के बाद वापस लौटने पर सेवा समाप्त की जाती है, तो यह एक वैध प्रक्रिया हो सकती है।

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हाईकोर्ट याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के नियमितीकरण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अस्थायी कर्मचारियों को किसी अन्य अस्थायी कर्मचारी के स्थान पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल नियमित कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारियों के स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है।

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