ताजा समाचारहरियाणा

हरियाणा के इन सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, नहीं मिलेगा TA और DA

Haryana News: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब उन्हें कोर्ट में गवाही देने के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब उन्हें कोर्ट में गवाही देने के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

इस आदेश के मुताबिक, अगर कोई सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के अदालत में गवाही देता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उसे यात्रा भत्ता (टीए) और महंगाई भत्ता (डीए) भी नहीं मिलेगा।

यह कदम प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने और सरकारी कर्मचारियों के समय और संसाधन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जब सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के कोर्ट में गवाही देने जाते हैं, तो यह उनके कामकाजी घंटों में विघ्न डालता है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित होता है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारियों को अदालतों में गवाही देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया जाएगा। इससे कर्मचारियों का समय बचाने के साथ ही कार्यस्थल में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होगा।

इस आदेश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर ध्यान केंद्रित करें और केवल महत्वपूर्ण और आवश्यक मामलों में ही गवाही देने के लिए अदालतों में उपस्थित हों। सरकार की अनुमति के बिना गवाही देने वाले कर्मचारियों को कोई यात्रा भत्ता या महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह अनधिकृत यात्रा मानी जाएगी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button