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Haryana : हरियाणा की विधवा महिलाओं को बिजनेस शुरु करने के लिए पैसे दे रही सरकार, ऐसे करें आवेदन

हरियाणा सरकार द्वारा हर वर्ग के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना की शुरुआत की गईहै। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को तीन लाख तक का लोन दिलवाया जाएगा। इन पैसों से महिलाएं खुद का बिजनेस शुरु कर सकती है।

हरियाणा के जिला पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि वे सभी महिलाएं इस योजना की हकदार होंगी जिनकी सालाना इनकम तीन लाख से कम है और उनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है।

योजना के लाभ और योग्यता

1. 90 प्रतिशत तक मिलेगा लोन
इस योजना के तहत लोने लेने वाली महिलाओं को लोन का 10 फीसदी हिस्सा महिला को स्वंय वहन करना होगा। बाकी के 90 फीसदी राशि बैंक के माध्यम से दी जाएगी।

2. बैंक लोन के ब्याज पर सब्सिडी
इस योजना के तहत बैंक द्वारा लोन पर लगाए गए ब्याज का भुगतान हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। ये सब्सिडी 50 हजार रुपये तक की होगी, जो अधिकतम तीन साल के लिए मान्यय होगी। इससे महिलाओं को लोन के ब्याज का बोझ न उठाना पड़े।

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किस तरह के बिजनेस के लिए मिलेगा लोन?

महिलाएं अपने कौशल और पसंद के आधार पर कई तरह के कारोबार के लिए इस योजना के तहत लोन ले सकती हैं। जिला पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता के अनुसार, बुटिक, सिलाई-कढ़ाई, ऑटो और ई-रिक्शा, मसाला/आचार व अन्य खाद्य प्रसंस्करण के लिए लोन ले सकती ले हैं। इसके अतिरिक्त कैरी बैग के निर्माण, बेकरी और रेडीमेड गारमेंट्स के निर्माण, कंप्यूटर जांच वर्क्स के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। इसके साथ ही लोन देने से पहले महिलाओं को उनके कारोबार से संबंधित ट्रेनिंग भी जाएगी, जिससे उन्हें अपना कारोबार को स्थापित करना में कोई समस्या न हो और वह अपने कौशल का अधिक उपयोग कर सकेंगी।

योजना के लिए कैसे करें आवेदन?

जो महिलाएं इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, वह हरियाणा महिला विकास निगम से संपर्क कर सकती हैं। जिसका पता कमरा नंबर-52 तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग, मिनी सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला है। इसके अलावा फोन नंबर 0172-2585271 पर भी संपर्क किया जा सकता है, जहां से महिलाओं को लोन और आवेदन से जुड़ी सारी जानकारी मिल सकती है।

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