सत्य खबर, मुंबई
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के अंदर प्राथमिक जांच करने के आदेश दिए ।कोर्ट ने कहा यह आरोप छोटे नहीं हैं वो भी राज्य के गृह मंत्री पर लगे है, इसलिए पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती ।
कोर्ट ने यह आदेश डाक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल की जनहित याचिका पर दिए। पूर्व कमिश्नर परमबीर का कहना है कि गृहमंत्री देशमुख ने निलंबित एपीआई सचिव वझे को 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह पूरा मामला एफआईआर के इर्द-गिर्द घूम रहा है।
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जयश्री पाटिल ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया था लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई । अनिल देशमुख पुलिस विभाग को लीड करने वाले गृहमंत्री हैं। इस मामले में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसलिए सीबीआई फिलहाल एफआईआर दर्ज किए बिना इस मामले की जांच कर 15 दिन में अपनी प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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