सत्य खबर, पलवल, मुकेश कुमार
उपायुक्त नरेश नरवाल ने गांव फिरोजपुर वार्ड नंबर-1, गुपरागुंज बाजार वार्ड नंबर-28, गांव आल्हापुर वार्ड नंबर-30, मोहन नगर वार्ड नंबर-4, बाली नगर कैंप वार्ड नंबर-11, न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर-13, आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर-15, श्याम नगर वार्ड नंबर-20, आर्य नगर वार्ड नंबर-23, ओमेक्स सिटी वार्ड नंबर-24, सिविल लाइन वार्ड नंबर-24, गांव थंथरी, सोलडा, बलई, बामनीखेड़ा, पातली, पातली खुर्द, धतीर, दूधौला, अल्लीका, औरंगाबाद, बेढापट्टïी, आदर्श कॉलोनी होडल, जैन मंदिर के नजदीक होडल, श्याम कॉलोनी होडल, दाऊजी मंदिर हसनपुर, बहीन, कोंडल में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
जिला कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद अथवा नगर पालिका की ओर से किया जाएगा।
एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। इसके अतिरिक्त नागरिक अस्पताल पलवल में कंट्रोल रूम (कोरोना वॉर रूम) स्थापित किया हुआ है तथा नोडल अधिकारी डा. योगेश मलिक को इसका इंचार्ज नियुक्त किया हुआ है। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे।
कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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