सत्यखबर
देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते केसों को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन, नाइट कफ्र्यू, बाहर से आने वाले नागरिकों के टेस्ट और शादी समारोह में जुटने वाली भीड़ को लेकर कई कढ़े कदम उठाए हैं। दिल्ली सहित कई राज्यों द्वारा शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है।
किस-किस राज्य ने शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों को लेकर नियम बनाए हैं और कितने लोगों के शामिल होने संख्या तय की है। यह जानने के लिए आप भी पढि़ए की आपके राज्य में कितने लोगों के शादी में शामिल होने की इजाजत है।
दिल्ली
दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों पर लगी लिमिट घटा दी है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड 19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सख्त पाबंदियों की घोषणा की है। मेट्रो, डीटीसी एवं क्लस्टर बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है इसके अलावा शादी समारोह में 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। वहीं सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी है। इससे पहले सरकार ने दिल्ली में अधिकतम लोगों की संख्या घटाकर 100 बंद जगह में कर दी है। अभी तक किसी शादी समारोह में अधिकतम 200 बंद जगह में लोग इका हो सकते थे जबकि किसी खुली जगह में शादी समारोह में अब अधिकतम 200 लोग इके हो सकते हैं जबकि पहले इसपर कोई लिमिट नहीं थी। दिल्ली में ये आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।
यूपी में
यूपी सरकार ने मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते अधिकारियों को कई निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिया कि सार्वजनिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों के लिए खुले स्थान पर 200 से अधिक और बन्द स्थानों पर 100 से अधिक लोग एकत्र न हों। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए। इसके अलावा धर्मस्थलों में एक बार में सिर्फ 5 लोगों के प्रवेश की अनुमति दी है।
बिहार में
बिहार में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। आवश्यक सेवाएं जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, फ ायर ब्रिगेड, दूरसंचार, डाक व बैंक आदि पर ये लागू नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी अथवा निजी आयोजन पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध और विवाह के लिए 200 लोगों तक की सीमा रहेगी।
महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले कदम उठाए थे। 24 घंटे में 35952 नए कोरोना केस आने के बाद सरकार में हडक़ंप मचा हुआ है। मॉल, मार्केट और सिनेमा हॉल में 50 फ ीसदी लोगों को अनुमति दी जाएगी। वहीं शादी समारोह में महज 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है।
राजस्थान में
राजस्थान में भी शादी समारोह में आने वाले अधिकतम लोगों की संख्या 200 है। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के 8 जिलों में नाइट कफ्र्यू का ऐलान किया था और शादी, अंतिम संस्कार के लिए नियम तय किए थे। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार राजस्थान में शादी में 200 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग तक शामिल हो सकते हैं।
ओडिशा में
ओडिशा में भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए शादी में मेहमानों की सीमा 200 है और अंतिम संस्कार में 50 लोगों तक जा सकते हैं। हालांकि पहले शादी समारोह के लिए यह लिमिट 500 थी जिसे अब घटा दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में
यहां भी वैवाहिक कार्यक्रम, अंतिम संस्कार व दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 10 में सीमित कर दी गई है। इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। विवाह के लिए आवेदन करने के साथ शादी का कार्ड या उसके डिटेल के साथ वर-वधू और उनके माता-पिता का आधार कार्ड स्कैन कर अपलोड करना होगा।
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