सत्य खबर,गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज:
Administration on security alert गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने ज़िला गुरुग्राम में साइबर कैफेे संचालकों, पीजी, गैस्ट हाऊसिज, होटलों, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों को अपने किराएदारों, नौकरों, विजिटरों व अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं। दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत किए गये निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला गुरुग्राम में तुरंत प्रभाव से लागू होकर 26 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने अपने आदेश में जिला में उपरोक्त अवधि में ड्रोन ,माइक्रो लाईट एयरक्राफ्ट , ग्लाइडर /पॉवर ग्लाइडर/ होट एयर बलून , काइट फलाइंग व चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी ऐहतियातन प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत जारी किए गए हैं।
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आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ही जहांगीरपुरी इलाके से दो आतंकवादियों को धर दबोचा है जिन पर शक जाहिर किया जा रहा है कि यह गणतंत्र दिवस पर देश के प्रत्येक बहुत बड़ी साजिश में शामिल थे। जिसकी जांच पड़ताल दिल्ली पुलिस सहित देश की सभी खुफिया एजेंसियां जांच में जुट गई है नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट कर दिया है। जिस पर जिला प्रशासन ने भी तुरंत संज्ञान लेते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। वही जिला पुलिस ने भी गणतंत्र दिवस को लेकर अपनी कमर कस ली है। Administration on security alert
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