ताजा समाचार

Punjab-Haryana High Court का बड़ा फैसला! एएसआई से कांस्टेबल डिमोशन की सजा रद्द

Punjab-Haryana High Court ने एएसआई से कांस्टेबल में डिमोशन करने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पुलिस अफसर को कर्तव्य निभाने के लिए ऐसी सख्त सजा दी जाएगी तो भविष्य में पुलिस अधिकारी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से डरेंगे।

शाम कुमार की अपील और कोर्ट का फैसला

शाम कुमार ने हाई कोर्ट में अपील की थी कि उन्हें 1989 में पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया गया था। धीरे-धीरे प्रमोशन के बाद वह एएसआई बने थे। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपनी ड्यूटी करते समय कोई गलत कदम नहीं उठाया था।

Punjab-Haryana High Court का बड़ा फैसला! एएसआई से कांस्टेबल डिमोशन की सजा रद्द

Delhi News: पाकिस्तान के आदेश पर भारत में स्लीपर सेल्स का निर्माण कर रहा था हसीन
Delhi News: पाकिस्तान के आदेश पर भारत में स्लीपर सेल्स का निर्माण कर रहा था हसीन

दो इन्क्रीमेंट रोकने की सजा को सही ठहराया

हाई कोर्ट ने इस मामले में पहले दिए गए सजा के हिस्से को सही ठहराया जिसमें शाम कुमार के दो इन्क्रीमेंट रोक दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि यह सजा उचित है क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया था। डिमोशन की सजा को रद्द कर दिया गया।

नोटिस के बिना डिमोशन की सजा

इस मामले में, शाम कुमार को डिमोशन की सजा बिना किसी नोटिस के दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस नियमों के तहत सरकार के पास सजा की समीक्षा करने का अधिकार है लेकिन यह प्रक्रिया उचित तरीके से होनी चाहिए जिसमें नोटिस और सुनवाई का मौका दिया जाए।

अगले पुलिस अफसरों को डर होगा

जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा कि अगर इस तरह की सजा को सही ठहराया गया तो भविष्य में कोई भी पुलिस अधिकारी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से डरेंगे। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के फैसलों से पुलिस व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

Delhi News: अब दिल्ली में कृत्रिम बारिश! IIT कानपुर से मिलकर सरकार ने बनाई मास्टर प्लान
Delhi News: अब दिल्ली में कृत्रिम बारिश! IIT कानपुर से मिलकर सरकार ने बनाई मास्टर प्लान

Back to top button