सत्य खबर । इंडिया
मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के खिलाफ कंगना रनौत की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है, लेकिन राजद्रोह के मामले में दोनों से 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना होगा।
बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सोमवार को बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया था, जिस पर आज सुनवाई हुई। यह प्राथमिकी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में दर्ज की गई है।
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फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत व उनकी बहन रंगोली चंदेल को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने, सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में पुलिस ने एफआईआर कर पुलिस के समक्ष सोमवार या मंगलवार को पेश होने के लिए समना भेजा था, जिसके खिलाफ कंगना ने बम्बई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
कंगना और उनकी बहन को इससे पहले 26 और 27 अक्टूबर तथा नौ और 10 नवंबर को पुलिस के समक्ष हाजिर होने के लिए समन भेजा गया था। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कहा था कि वे अपने भाई की शादी के लिए हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर तक व्यस्त रहेंगी।
एक स्थानीय अदालत ने हाल ही में बान्द्रा पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। पुलिस ने स्थानीय अदालत के आदेश के बाद कंगना और उनकी बहन को समन भेजा था लेकिन दोनों बहन पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं हुई और उच्च न्यायालय में प्राथमिकी को खारिज करने के लिए याचिका दाखिल की।
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