सत्य खबर, नई दिल्ली । Breaking News: Rahul Gandhi’s Lok Sabha membership ends
मोदी सर नेम के मामले में गुजरात के सूरत कोर्ट से दो साल की सजा की घोषणा होने के बाद अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा में राहुल गांधी को अयो$गय घोषित कर दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दो साल की सजा होने के बाद हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है क्या वे संसद सदस्यता से अयोग्य हो गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि मानहानि मामले में दो साल की सजा पाते ही राहुल गांधी एक सांसद के रुप में अयोग्य स्वतः हो गए हैं. यह सजा अपने आप में विचित्र है.
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एक टीवी चैनल से बातचीत में कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने बेशक राहुल गांधी की सजा को एक महीने के लिए निलंबित किया है लेकिन यह काफी नहीं है. सजा पर रोक लगने तक यह आप नहीं कह सकते कि उनकी सदस्यता खत्म नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि संसद की सदस्यता से वह अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं. नाम न छापने की शर्त पर चुनाव आयोग के एक अन्य पूर्व कानूनी विशेषज्ञ ने कहा कि सजा की मात्रा में कमी (जेल में दो साल से कम) भी अयोग्यता को रद्द कर देगी.इस संबंध में कार्यवाही में समय लगता है. लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल की अयोग्यता से उत्पन्न होने वाली रिक्ति को अधिसूचित करने से पहले राहत की मांग की जानी चाहिए. हाई कोर्ट से दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की जा सकती है. Breaking News: Rahul Gandhi’s Lok Sabha membership ends
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