सत्य खबर,चंडीगढ़। Change Rs 2,000 notes at Business Correspondent Centre
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने फैसला किया है. बैंक ने कहा है कि जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट हैं, वो 23 मई 2023 से देश के किसी भी बैंक के ब्रॉन्च में जाकर अन्य नोटों से एक्सचेंज करवा सकते हैं. लेकिन 2000 रुपये के नोट बदलवाने के लिए रिजर्व बैंक ने लिमिट तय किए हैं. इसके अनुसार, एक बार में 20,000 रुपये से अधिक नोट नहीं बदले जा सकते हैं. हालांकि, बैंक के अलावा भी आप एक और जगह जाकर अपने 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं… और वो जगह है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर
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ग्रामीण इलाकों और कस्बों में आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर मिल जाएंगे. साल 2006 में रिजर्व बैंक ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर्स जैसे नॉन बैंक इंटरमीडियरीज इस्तेमाल की मंजूरी दी थी. इस कदम के पीछे रिजर्व बैंक का मकसद बैकिंग और फाइनेंसियल सर्विस का दायरा बढ़ाना था. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक बैंक की तरह की काम करते हैं. ये ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं. वो ट्रांजैक्शन भी करते हैं.
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अगर आप गांवों में रहते हैं और आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं, तो इसे आप बिना बैंक गए भी एक्सचेंज करवा सकते हैं. रिजर्व बैंक ने कहा है कि एक बैंक अकाउंट होल्डर एक दिन में 4000 रुपये तक की सीमा के 2000 रुपये के नोट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर के माध्यम से एक्सचेंज करवा सकते हैं. ध्यान रखें कि इसके लिए आपका अकाउंट होना जरूरी है. वहीं, किसी बैंक के ब्रांन्च में 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवाने के लिए बैंक अकाउंट होना अनिवार्य नहीं है.
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रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के ब्रॉन्च से एक बार में 20,000 रुपये तक की सीमा तक के 2000 रुपये के नोट बदलाव सकता है. यानी बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है. रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि नोट बदलने की सुविधा निशुल्क होगी. एक बार में 20 हजार रुपये से अधिक के 2000 रुपये नोट नहीं बदले जाएंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत बंद करने का फैसला किया है. इस पॉलिसी के तहत आरबीआई धीरे-धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगा. Change Rs 2,000 notes at Business Correspondent Centre