पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा अवहेलना में कंटम्प आफ़ कोर्ट पिटीशन दायर, कनीना स्कूल बस हादसा।
सत्य ख़बर, चण्डीगढ़,सतीश भारद्वाज :
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक संस्था द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही करने पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर हरियाणा के आला अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। यह याचिका बाल क्रांति ट्रस्ट द्वारा जनहित में दायर की है।
मिली जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय ने 2017 में राज्य के परिवहन विभाग के साथ-साथ बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सभी स्कूलों द्वारा सुरक्षा को लेकर निगरानी करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा), हरियाणा ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की कि सुरक्षित स्कूल वाहन नीति 2014 का उचित पालन किया जा रहा है,वही स्कूल बसों के साथ-साथ अन्य वाहनों का भी उचित ढंग से संचालन किया जा रहा है। आरोप है कि राज्य प्राधिकारियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के बावजूद कि सुरक्षित वाहन नीति 2014 को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है, वास्तव में इसकी निगरानी नहीं की जा रही है। याचिकाकर्ता ने दायर की गई यह बात कही है। जबकि पुलिस ने चालक और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन नियमित जांच करने के कर्तव्य वाले संबंधित उच्च अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए, यह कहा गया है कि सभी संबंधित अधिकारी तथा अवमाननाकर्ता अपने उचित कर्तव्यों का पालन नहीं करते हुए घटना में समान दोषी है। जिनपर भी आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए।
बता दें कि इसी माह 11 अप्रैल को हरियाणा के कनीना कस्बे में एक स्कूली बस दुर्घटना हुई थी जिसमें 6 छात्रों की मौत हो गई। नशे में धुत स्कूल बस चालक ने बस को एक पेड़ से टकरा दिया था। दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, परिवहन आयुक्त और अन्य शीर्ष अधिकारी सुरक्षा उपायों की अवहेलना के लिए जिम्मेदार हैं। उनपर भी कार्यवाही होनी चाहिए।