Verdict in Pitbull dog bite case in gurugram
सत्यखबर, गुरुग्राम ,अनुज पांचाल। गुरूग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने एक महिला को पिटबुल डॉग के काटने पर डॉग के मालिक को 2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने और पिटबुल डॉग को पकड़कर संबंधित एनजीओ को सौंपे जाने का फैसला सुनाया है,, इसके अलावा कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग के लिए भी सेल्टर होम्स बनाने का नगर निगम को निर्देश दिया है,, इसके लिए 3 महीने का समय निर्धारित किया गया है।Verdict in Pitbull dog bite case in gurugram
दरअसल बीती 9 अगस्त को मुन्नी नामक एक महिला पर सिविल लाइन इलाके में पिटबुल डॉग ने उस समय हमला कर दिया था, जब वह अपने काम से वापस लौट रही थी। डॉग के अप्रत्याशित हमले से महिला गम्भीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। मुन्नी की गम्भीर हालत को देखते हुए एडवोकेट संदीप सैनी ने जिला कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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सिर पर गंभीर चोट आने के चलते पिछले 3 महीने से महिला का अस्पताल से इलाज कराया गया। इस दौरान महिला किसी भी तरह का कार्य नहीं कर पाई जिसके चलते उसके घर की माली हालत खराब हो गई। यही नहीं जिस डॉग ने महिला को घायल किया था उसके मालिक ने भी किसी तरह की आर्थिक सहायता इस महिला की नहीं की गई जिसके चलते कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। समाजसेवी संस्थाओं ने पीड़ित महिला मुन्नी की सहायता की और उसके इलाज के लिए आर्थिक मदद भी दी।Verdict in Pitbull dog bite case in gurugram
यही नहीं समाजसेवी संस्थाओं के मार्फत ही कोर्ट में इस पूरे मामले को दायर कराया गया, जिसके बाद अब यह फैसला आया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है कि जिस तरह डॉग्स के द्वारा हमले के कई मामले सामने आए हैं। दरअसल मुन्नी नाम की महिला घरों में काम कर कर अपनी आजीविका चला रही थी लेकिन कुत्ते के हमले में घायल हुई यह महिला पिछले काफी समय से घर पर ही इलाज कराने की है जिसके चलते उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई और घर का गुजर-बसर नहीं हो पा रहा था । कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर यह फैसला सुनाया है। वही फनी फोटो भेजें कोर्ट में दायर याचिका में भी साफ किया गया है कि इस तरह के डॉग्स की ब्रीड पर भी पूरी तरह से रोक है।
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