सत्य खबर, चंडीगढ़ ।
Divyang will get reservation in Haryana
हरियाणा की मनोहर सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में दिव्यांग रिजर्वेशन का रास्ता साफ कर दिया है। विकलांगता अधिनियम के तहत आने वाली श्रेणियों में 40% या उससे अधिक दिव्यांग कर्मचारी को ही इसका लाभ मिलेगा।
आरक्षण 100 पॉइंट रोस्टर के जरिए लागू किया जाएगा। 25 अंकों के अंतराल के बाद रोस्टर में उपयोग किए गए बिंदुओं का प्रयोग आरक्षण देने के लिए किया जाएगा।
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सरकार की और से जारी निर्देशों में कहा गया है कि आरक्षण उन PWBDS पर लागू होगा जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है। आरक्षण 100 पॉइंट रोस्टर के जरिए लागू किया जाएगा। सरकार की और से जारी निर्देशों में उन PWBDS पर लागू होगा जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आते हैं।
पदोन्नति में रिजर्वेशन 4 फीसदी होगा। इसका मतलब है कि ग्रुप A, B, C और D पदों में सभी पदोन्नत पदों में से 4% PWBDS के लिए आरक्षित होंगे। निर्देश के मुताबिक कुछ मामलों में आरक्षण से छूट की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी प्रतिष्ठान को आरक्षण से छूट दी जा सकती है यदि प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य के लिए PWBDS के कौशल या क्षमताओं की आवश्यकता नहीं है।
निर्देशों में कहा गया है कि दिव्यांगों को केवल विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो PWBD पदोन्नति के लिए पात्र हैं, उसे केवल इसलिए पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह विकलांग है।
Divyang will get reservation in Haryana