सत्य खबर, चंडीगढ़.Haryana becomes first state to implement crèche policy for working women
हरियाणा सरकार राज्य की कामकाजी महिलाओं के लिए एक नई नीति लेकर आई है, जिसकी घोषणा मनोहर लाल खट्टर पहले ही कर चुके हैं। अब इस पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस पॉलिसी का नाम है हरियाणा सरकार की क्रेच पॉलिसी. जो कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है.
हरियाणा के सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में क्रेच नीति लागू कर दी गई है। इसे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। पॉलिसी के तहत 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को क्रेच में प्रवेश दिया जाएगा. इसमें उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को रखा जाएगा.
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई हरियाणा राज्य क्रेच नीति-2022 अधिसूचित कर दी गई है। राज्यमंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने क्रेच पॉलिसी को लेकर कहा कि सरकार ने कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यह नीति बनाई है. क्रेच में 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा और 8 से 10 घंटे तक बच्चे को रखने के लिए क्रेच बनाया जाएगा। क्रेच में कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत कुशल एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस नीति के तहत बैसाखी कार्यकर्ता को 15 हजार रुपये और सहायक को 7500 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा.
16 जिलों में क्रेच को अपडेट किया जाएगा
मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही 500 क्रेच खोलने के निर्देश जारी कर चुके हैं। प्रदेश में अब तक 16 जिलों में 165 क्रेच शुरू किये जा चुके हैं। नई नीति के तहत इन्हें अपग्रेड किया जाएगा। अच्छी गुणवत्ता एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रेच खोलने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मोबाइल क्रेच संस्था के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
Also Read:कंझावला कांड मामले में 4 आरोपियों पर दर्ज होगा हत्या का केस