सत्य खबर, चण्डीगढ़।
हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि समूह सी के पदों पर स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अब 10 और 12 या समकक्ष कर दी जाएगी। जहां न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पॉलिटेक्निक या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आदि के किसी भी डिप्लोमा के बिना मैट्रिक है। वहीं 21 अप्रैल तक राज्य सरकार ने पहले ही समूह.सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 10,12 तक बढ़ा दी है। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और विभिन्न बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को भर्ती, नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आवश्यक प्रावधानों में संशोधन करने के बाद राजपत्र अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। समूह सी के पद स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से।
जैसा कि पत्र में कहा गया है इस उद्देश्य के लिए संबंधित प्रशासनिक सचिव की मंजूरी और एलआर कानूनी और विधायी विभाग से जांच आवश्यक है। विभागों को मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग या मंत्रिपरिषद से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने एक मॉडल संशोधन नमूना प्रदान किया है। जिसे पहले ही मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और संबंधित विभागों को उनके संदर्भ के लिए भेजा गया है।