सत्य खबर,करनाल।
करनाल में जहरीली शराब प्रकरण के बाद से आबकारी विभाग ने 2 फर्मो के दो एल-1 व एल-13 पर छापेमारी की। जहां पर स्टॉक में गड़बड़ी मिली। जिसके बाद अब आबकारी विभाग द्वारा दोनों फर्मो पर 5.52 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है। इनसे जल्द ही रिकवरी भी की जानी है।
इसके अतिरिक्त एक्साइज विभाग जिले में स्थित शराब की दुकानों से करीब 250 सैंपल भी ले चुका है। अवैध तरीके से चलने वाले खुर्दो व अवैध तरीके से बिकने वाली शराब पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन भी कार्य कर रहा है।
हाल ही में एक्साइज विभाग व पुलिस ने कई खुर्दो को बंद करवाया है। बीते एक सप्ताह में एक्साइज विभाग की टीमों ने शराब के ठेकों का भी स्टॉक चेक किया है। जिसमें तकरीबन 36 हजार पेटियों का अंतर पाया गया है।
एल-1 और एल-13 के स्टॉक में गड़बड़ी
करनाल जिला में दो एल-1 में और एक एल-13 के स्टॉक में इशू था। एल-1 में 3 हजार 23 पेटियों का इशू था, जिस पर करीब 45 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। दूसरे एल-1 पर 9300 पेटियों का इशू था और इस पर 1.43 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।
इसके अतिरिक्त देसी एल-13 पर 55 हजार पेटी का इशू था। इस पर 3.64 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा इन तीनों से पहले ही एडिशनल एक्साइज ड्यूटी करीब दो करोड़ रुपए जमा भी करवा ली गई थी और बाकी अमाउंट भी जल्द ही रिकवर कर लिया जाएगा। यह कार्रवाई दो फर्मों के ऊपर की गई है। जिसमें एमके इंटरप्राइसेस का एल-1 था और दूसरी फर्म डाउन टाउन वाइन के नाम से है, जिसके एल-1 और एल-13 थे।
चेकिंग अभियान जारी
आबकारी विभाग के DETC रामकुमार नैन ने बताया कि यमुनानगर में जहरीली शराब प्रकरण के बाद से ही एक्साइज विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और चेकिंग अभियान भी जारी है। एक्साइज विभाग को इनपुट मिल रहे थे कि दीवाली के दौरान अवैध शराब या नकली शराब की सप्लाई हो सकती है। ऐसे में दो महीने पहले ही एक्साइज विभाग ने अपना सैंपलिंग अभियान शुरू कर दिया था, जो साल में एक बार जरूर किया जाता है।
ऐसे में विभाग द्वारा करीब 250 सैंपल सरकारी अस्पताल की लैब में जांच के लिए दिए जा चुके है। इसके अलावा कच्ची शराब को लेकर भी कार्रवाई की गई है और चार FIR दी गई हैं।
अवैध खुर्दो पर तुरंत लिया जा रहा एक्शन
DETC रामकुमार नैन ने बताया कि अगर अवैध खुर्दों को लेकर कोई भी जानकारी आती है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। पुलिस को भी एक्साइज-61 एक्ट के तहत अवैध शराब या अवैध खुर्दों पर कार्रवाई करने की पावर है। इसके अलावा किसी भी मंदिर, मस्जिद, स्कूल या कॉलेज के पास शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। स्कूल के मेन गेट या धार्मिक स्थल से 150 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान होनी चाहिए। कई बार स्थिति के हिसाब से यह दूरी 75 मीटर भी हो सकती है।
Also Read – संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ी, आज सत्येंद्र जैन मामले की सुनवाई
DETC रामकुमार नैन ने बताया कि 7 जिलों में स्टॉक डिफरेंस की बात सामने आई थी। जो सॉफ्टवेयर में कोई तकनीकी खराबी आई है। इसकी जांच के लिए एक्साइज विभाग ने हेड ऑफिस में एक कमेटी बनाई है, जिसमें टेक्निकल व्यक्ति भी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर DETC लेवल पर कम स्टॉक दिखा रहा था, जबकि फिजिकल वेरिफिकेशन पर स्टॉक ज्यादा था और उसको हमारी टीम यहां पर देख नहीं पा रही थी। MIS पोर्टल पर देखा तो वहां पर भी स्टॉक मिसमैच मिला। इसकी जांच कमेटी कर रही है।