सत्य खबर, नई दिल्ली.IT gives relief to working class, salary will be doubled
आयकर विभाग ने रेंट-फ्री अकोमोडेशन से जुड़े नियमों में बदलाव कर के नौकरीपेशा वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। इससे अच्छा वेतन पाने वाले और नियोक्ता कंपनी की ओर से मिलने रेंट-फ्री होम में रहने वाले कर्मचारी अब और अधिक सेविंग कर सकेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियम 1 सितंबर 2023 से प्रभावी हो जाएंगे।
क्रेडिट कार्ड को लेकर एक्सिस बैंक ने बदले नियम
एक्सिस बैंक ने अपने मैग्नस क्रेडिट कार्ड पर संशोधित नियम और शर्तों की घोषणा की है, जो 1 सितंबर 2023 से लागू होगी। ऐसे में क्रेडिट कार्ड पर अब महीने के 25 हजार प्वाइंट नहीं मिलेंगे और एक्सिस मैग्नस का वार्षिक शुल्क भी 10 हजार रूपये प्लस जीएसटी से बढ़ाकर 12500 रूपये प्लस जीएसटी कर दिया गया है। खर्च आधारित छूट की शर्त को भी 15 लाख रूपये से संशोधित कर 25 लाख रूपये कर दिया गया है, जो कई उपयोगकर्ताओं के लिए अच्छी होगी। इसमें अब कोई नवीनीकरण वाउचर नहीं दिया जाएगा।
LPD सिलेंडर के नए रेट जारी होंगे
1 सितंबर 2023 को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट भी जारी होंगे। इस बार घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की कीमत राहत की उम्मीद है। इस साल मार्च में कीमतों में बढ़ोतरी के बाद से अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बीते माह यानी अगस्त में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई थी, जबकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की कीमत जस के तस बनी रही।
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