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मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका, बढ़ी हिरासत की अवधि

सत्य खबर/ नई दिल्ली।

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दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को एक बार फिर कोर्ट से निराशा हाथ लगी है. सोमवार को उन्हें सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी रिमांड अवधि 22 फरवरी तक बढ़ा दी गई. इससे पहले शनिवार को कोर्ट ने उनकी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी में हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी थी. मामला।
वहीं, जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और यह अहम चरण में है. इसलिए आरोपी को अभी हिरासत में रखना जरूरी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कथित शराब नीति घोटाला मामले में अब तक हुई जांच की विस्तृत रिपोर्ट सीबीआई से मांगी. कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी.
जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा
मनीष सिसौदिया के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है. दरअसल, जमानत याचिका और समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद आप नेता ने शीर्ष अदालत में सुधारात्मक याचिका दायर की थी और जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया. ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें कोर्ट से रिहाई मिल सकती है.
फरवरी 2023 में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया
बता दें कि मनीष सिसौदिया के पास आबकारी विभाग भी था। सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद पिछले साल 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया था. जब सिसौदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो उन्होंने 28 फरवरी को डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया. बाद में इस मामले में ईडी की भी एंट्री हुई. 9 मार्च को ईडी ने सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ के बाद आप नेता को गिरफ्तार कर लिया था.
संजय सिंह आज शपथ नहीं ले सके
कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता संजय सिंह भी जांच एजेंसी के शिकंजे में हैं. ईडी ने उन्हें पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. शनिवार 3 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी. हालांकि, इस दौरान उन्हें आज यानी सोमवार 5 फरवरी को संसद जाकर राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेने की इजाजत मिल गई.
आज ईडी अधिकारी भी सिंह के साथ संसद पहुंचे लेकिन अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाने से इनकार कर दिया. धनखड़ ने कहा कि संजय सिंह का मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है, इसलिए वह अभी उन्हें शपथ नहीं दिला सकते. आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सिंह को लगातार दूसरी बार राज्यसभा भेजा है. दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी राज्यसभा पहुंच चुकी हैं, हाल ही में उन्हें अध्यक्ष धनखड़ ने शपथ दिलाई थी.

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