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  • Jind में उर्वरक विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई! गड़बड़ी पकड़ में आने पर तीन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

    Jind में उर्वरक विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई! गड़बड़ी पकड़ में आने पर तीन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

    Jind जिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विभाग की टीम ने उर्वरकों के भंडारण और बिक्री में भारी गड़बड़ियों को उजागर किया है। भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक विभाग तथा जींद कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जिसमें सरकारी अनुदानित उर्वरकों के रखरखाव और वितरण में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

     शिव ट्रेडर्स पर मिली कई खामियां

    नरवाना स्थित शिव ट्रेडर्स के निरीक्षण में पाया गया कि उनके खुदरा लाइसेंस में गोदाम अंकित नहीं था। साथ ही स्टॉक का विवरण पीओएस और आईएफएमएस स्टॉक डेटा से मेल नहीं खा रहा था। इसके अलावा थोक लाइसेंस में सिर्फ एक गोदाम दर्ज था लेकिन हकीकत में उर्वरक का भंडारण कई स्थानों पर किया जा रहा था जो नियमों का उल्लंघन है।

    Jind में उर्वरक विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई! गड़बड़ी पकड़ में आने पर तीन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

    अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी भी शक के घेरे में

    मॉल गोदाम रोड, नरवाना की अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी में थोक स्टॉक की जानकारी आईएफएमएस सिस्टम में शून्य दिखाई दी। वहीं, खुदरा स्टॉक का रिकॉर्ड पीओएस डेटा से मेल नहीं खा रहा था। यह भी दर्शाता है कि स्टॉक का रिकॉर्ड पारदर्शी तरीके से अपडेट नहीं किया जा रहा था जिससे अनियमित बिक्री की आशंका बढ़ गई

    हरियाणा फर्टिलाइजर्स पर भी कार्रवाई

    पुरानी अनाज मंडी, जींद में स्थित हरियाणा फर्टिलाइजर्स में भी नियमों की अवहेलना सामने आई। यहां भी खुदरा स्टॉक का डेटा पोर्टल से मेल नहीं खा रहा था और लाइसेंस में कोई गोदाम पंजीकृत नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि गोदाम संचालन और स्टॉक प्रबंधन में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।

    कार्रवाई और लाइसेंस निलंबन का फैसला

    तीनों फर्मों को 15 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसलिए उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा 31(1)(इ) और 31(2) के तहत कार्रवाई करते हुए शिव ट्रेडर्स का खुदरा व थोक लाइसेंस 7 दिन के लिए और अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी तथा हरियाणा फर्टिलाइजर्स के खुदरा व थोक लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई से अन्य विक्रेताओं को भी सख्त संदेश गया है कि नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।