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जिला अदालत ने मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्यारोपी को दोषी मानते हुए जुर्माना व फांसी की सजा सुनाई है।

सत्य ख़बर,गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज :

जिले की एक अदालत में 2018 के एक मामले में बच्ची के साथ रेप कर हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए जुर्माना व फांसी की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार गुरुग्राम में साल 2018 में एक 3 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद बर्बरता से हत्या करने के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई व 50 हजार जुर्माना लगाया है। साथ ही सरकार को बच्ची के परिवार के पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश भी दिए।

दोषी पर इसी तरह के 4 मामले ओर भी दर्ज हैं। इनमें से 3 मामले गुरुग्राम में और एक मामला मध्य प्रदेश में दर्ज है।

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यह घटना नवंबर 2018 की है। 3 बच्चियां अपने घर के बाहर खेल रही थीं। तभी आरोपी सुनील वहां पहुंचा और बच्चियों को 10 रुपए का लालच देकर साथ चलने को कहा।

 

उनमें से 2 बच्चियां जाने को तैयार नहीं हुईं। सुनील 3 साल की एक बच्ची को कुछ खिलाने का लालच देकर साथ ले गया। शाम तक बच्ची जब घर नहीं लौटी तो उसके माता-पिता ने उसकी खोज शुरू की और थाने में शिकायत दर्ज कराई।

अगले दिन एक मंदिर के सामने बच्ची का शव विकृत हालत में मिला। शव पर कटे के निशान थे। उसके चेहरे एक पॉलीथिन लपेटा हुआ था। सिर को पत्थरों से वार कर बुरी तरह कुचला गया था। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में ईंटों के टुकड़े व लकड़ियां ठूंसी गई थीं। शव को देखने से ही स्पष्ट था कि बच्ची के साथ बर्बरता की गई है।

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पुलिस ने बच्ची से रेप और बर्बरता से हुई हत्या के मामले में आरोपी सुनील को एक हफ्ते में गिरफ्तार कर सबुत जुटाए थे। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर गवाही दी। जिसपर अदालत ने सभी सबुतो और गवाहों पर गौर करने के बाद सज़ा सुनाई ।

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