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हरियाणा वासियों को मिली मनोहर सौगातें, इन वर्गों को होगा फायदा

सत्य खबर,चण्डीगढ़ ।
हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में सीएम मनोहर लाल ने कई बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट में हिसार के 4 गांव ढंढूर, पीरांवाली, झिरी (चिकनवास) और बबरान (बस्ती और डिग्गी ताल) में रहने वालों को आवासीय भूमि या भूखंडों का मालिकाना अधिकार देने वाली नीति बनाने को मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत, 31 मार्च, 2023 तक सरकारी पशुधन फार्म, हिसार से संबंधित 1873 कनाल 19 मरला भूमि पर निर्मित आवास वाले मालिक स्वामित्व अधिकार के लिए पात्र होंगे।

जिन निवासियों ने 250 वर्ग गज तक की भूमि पर निर्माण किया है, उन्हें 2000 रुपए प्रति गज का शुल्क चुकाने के बाद मालिकाना हक दिया जाएगा। जिन लोगों ने 250 वर्ग गज से लेकर 1 कनाल तक के क्षेत्र में निर्माण किया है, उन्हें 3000 रुपए का भुगतान करने पर मालिकाना हक मिलेगा। 1 कनाल से 4 कनाल तक की संपत्ति वाले परिवारों को 4000 रुपए का भुगतान करना होगा। इस पॉलिसी के तहत अधिकतम अनुमत प्लॉट का आकार 4 कनाल है। 4 कनाल से बड़े प्लॉट के दावे केवल 4 कनाल तक ही स्वीकार किए जाएंगे।

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मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVN) के 500 करोड़ रुपए के स्वीकृत कैपेक्स ऋण के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में 500 करोड़ रुपए की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। निगम विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत फंड-आधारित और गैर-फंड-आधारित कार्यशील पूंजी सीमाओं का उपयोग करके अपने दैनिक कार्यों के संचालन का प्रबंधन करता है।

फंड आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूएचबीवीएन ने बैंक से 500 करोड़ रुपए के कैपेक्स ऋण को मंजूरी देने का अनुरोध किया था और पंजाब नेशनल बैंक ने निगम के अनुरोध पर विचार कर 500 करोड़ रुपए का कैपेक्स ऋण स्वीकृत किया है।

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मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम और पंचकूला के द्वारा रियल एस्टेट एजेंटों से लिए जाने वाले पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। संशोधित प्रावधानों के तहत एकल और स्वामित्व वाली फर्मों के लिए पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क को पहले से निर्धारित क्रमशः 25,000 रुपए और 5,000 हजार रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए और 10,000 रुपए किया गया है। इसके अलावा, एकल और स्वामित्व वाली फर्मों के अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क की राशि क्रमशः 2,50,000 रुपए और 50,000 रुपए की गई है

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