ताजा समाचार

देश में 1 जुलाई से लागू होंगे ये 3 नए कानून, जानें पूरी डिटेल्स

सत्य खबर/नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने तीनों नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू करने के लिए शुक्रवार (24 फरवरी) को अधिसूचना जारी कर दी है. तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे. .

तीनों नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दिसंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही ये तीन नये विधेयक कानून बन गये. इसमें भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद अब ये तीन नए आपराधिक कानून पुराने कानूनों की जगह लेंगे.

ब्रिटिश काल के कानूनों से मुक्ति मिलेगी

इन तीन कानूनों का मुख्य उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलना है जो ब्रिटिश काल के कानूनों पर चल रही थी। इन कानूनों में देशद्रोह के अपराध को भी ख़त्म कर दिया गया है. सरकार ने नए कानून में देशद्रोह की धारा 124 (ए) को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और इसे देशद्रोह में बदल दिया है. इसमें राज्य के खिलाफ अपराध करने की एक नई धारा शामिल की गई है. इस नए कानून में सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, संप्रभुता या एकता को खतरे में डालने वाले अपराध, अलगाववादी गतिविधियां जैसे अपराधों को देशद्रोह में शामिल किया गया है.

Punjab News: पाकिस्तान से लगते पंजाब के छह जिलों में आज स्कूल बंद! सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला
Punjab News: पाकिस्तान से लगते पंजाब के छह जिलों में आज स्कूल बंद! सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला

एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने पर आजीवन कारावास का प्रावधान

इस नए कानून के तहत अगर कोई मौखिक या लिखित या प्रतीकात्मक रूप से ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देता है या एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है तो आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. . इसके अलावा नए कानून में जुर्माने का प्रावधान भी शामिल किया गया है.

नए कानूनों में मॉब लिंचिंग पर सख्त सजा का प्रावधान

इसके अलावा इन नए कानूनों में मॉब लिंचिंग यानी जब 5 या अधिक लोगों का समूह मिलकर जाति या समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है तो समूह के हर सदस्य को उम्रकैद की सजा दी जाएगी. नए कानून के तहत अब नाबालिग से रेप के दोषियों को मौत की सजा दी जा सकती है. गृह मंत्री अमित शाह ने भी मॉब लिंचिंग को जघन्य अपराध बताया था और संसद में इस अपराध के लिए नए कानूनों में मौत की सजा के प्रावधान की बात कही थी.

आतंकी गतिविधियों से सख्ती से निपटने का कानून

Punjab News: पंजाब सरकार का BBMB पर बड़ा आरोप! पानी के वितरण में नियमों का उल्लंघन
Punjab News: पंजाब सरकार का BBMB पर बड़ा आरोप! पानी के वितरण में नियमों का उल्लंघन

इसके अलावा नए कानून में आतंकवादी कृत्यों को, जो पहले गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम जैसे विशेष कानूनों का हिस्सा थे, अब भारतीय न्यायिक संहिता में शामिल कर दिया गया है। वहीं, जेबतराशी जैसे छोटे संगठित अपराधों पर नकेल कसने के लिए भी नए कानूनों में प्रावधान किए गए हैं. नये कानून में ऐसे अपराधों के साथ-साथ संगठित अपराध से निपटने के भी प्रावधान किये गये हैं. पहले, राज्यों के पास ऐसे संगठित अपराधों से निपटने के लिए अपने स्वयं के कानून थे।

आपको बता दें, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी) की जगह लेगी। सीआरपीसी गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत के लिए है। भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 (BSB2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेगा।

Back to top button