हरियाणा

हरियाणा के इन पुलिस अधिकारियों की होने जा रही है प्रमोशन

सत्य खबर, चंडीगढ़ ।
हरियाणा में IPS ऑफिसर्स के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। एडवोकेट जनरल (AG) की राय मिलने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य सचिव संजीव कौशल को डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) बुलाने की मंजूरी दे दी है।

इसके बाद 1991 बैच के IPS ऑफिसर्स को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। दरअसल प्रमोशन को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने पहले इस फाइल पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद से कई सवाल पूछे थे।

उसके बाद उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए एडवोकेट जनरल की राय लेने की सिफारिश की थी। गृह मंत्री ने एडवोकेट जनरल से राय मांग ली।

Weather Update
Weather Update: देश भर में बढ़ते तापमान के बीच मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, इन राज्यों में तेज बारिश के साथ गिरेंगे ओले

अब एडवोकेट जनरल ने राय दी कि सरकार नियमों के तहत प्रमोशन करने के लिए अधिकृत है। इस राय के बाद विज ने फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी थी।

इन अफसरों को मिलेंगी राहत
हरियाणा में इस समय 1991 बैच के आलोक कुमार राय और एसके जैन को DGP रैंक में प्रमोट होना है। इसी तरह 1997 बैच के अमिताभ ढिल्लों और संजय कुमार को एडीजीपी रैंक, 2006 बैच के शशांक आनंद, अश्विन शेणवी, डॉ. अरुण सिंह, अशोक कुमार, ओमप्रकाश को आईजी और 2010 बैच के सुलोचना गजराज, संगीता कालिया, राजेश दुग्गल और सुरेंद्र पाल सिंह को डीआईजी रैंक में प्रमोशन होनी है। विवाद के कारण ये सभी पदोन्नतियां रुकी हुई हैं। हालांकि 1996 बैच के आईपीएस अफसरों को एडीजीपी रैंक में प्रमोशन दी जा चुकी है मगर उन्हें सिर्फ रैंक मिला है, वेतनमान नहीं मिला है ।

हरियाणा आईपीएस के साथ ही HPS से आईपीएस प्रमोशन की लिस्ट भी विवादों में है। दरअसल क्रिकेटर से DSP बने जोगिंदर शर्मा सरकार की हरियाणा पुलिस सर्विस (HPS) वाले DSP को IPS प्रमोट करने की योजना के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसके बाद गत मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है।

हरियाणा के 27 हजार घरों में होगा अंधेरा! बिजली विभाग की होगी बड़ी कार्रवाई
Electricity bill : हरियाणा के 27 हजार घरों में होगा अंधेरा! बिजली विभाग की होगी बड़ी कार्रवाई

जिसमें डीएसपी जोगिंदर की दी दलीलों पर सरकार से जवाब मांगा है। HC में दायर पिटीशन में जोगिंदर शर्मा ने कहा है कि IPS अफसर प्रमोट किए जाने वाले 12 अफसरों में अपना नाम शामिल नहीं है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा है कि उनकी प्रमोशन की प्रक्रिया इस केस में अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगी।

Back to top button